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Gyanvapi Masjid: ज्ञानवापी-शृंगार गौरी केस सुनवाई योग्य है या नहीं पर आज से कोर्ट में होगी सुनवाई

Gyanvapi Masjid Case: जिला जज अजयकृष्ण विश्वेश की अदालत में सोमवार से ज्ञानवापी-शृंगार गौरी केस की मेरिट पर सुनवाई शुरू होगी. पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की ओर से शृंगार गौरी के मूल वाद को खारिज करने के लिए दलील दी थी. 

Gyanvapi Masjid: ज्ञानवापी-शृंगार गौरी केस सुनवाई योग्य है या नहीं पर आज से कोर्ट में होगी सुनवाई

ज्ञानवापी विवाद  

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डीएनए हिंदीः वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) और शृंगार गौरी केस में सोमवार से एक बार फिर सुनवाई शुरू हो रही है. जिला जज अजयकृष्ण विश्वेश की अदालत में आज से सुनवाई की जाएगी. एक महीने पहले इस मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से शृंगार गौरी के मूल वाद को खारिज करने के लिए दलीलें पेश की गईं थी. इस मामले में सुनवाई दीवानी न्यायालय बंद होने के कारण टाल दी गई थी. कोर्ट आज ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 के तहत मामले की सुनवाई करेगा. 

बता दें कि 26 मई हो हुई सुनवाई में मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव ने वादी महिलाओं की ओर से दाखिल दावे को विरोधाभासी बताते हुए करीब 12 बिंदुओं पर दलील दी थी. अदालत ने सुनवाई 30 मई तक टाल दी थी.  30 मई को प्रतिवादी अधिवक्ता अभयनाथ यादव ने 1937 के दीन मुहम्मद केस का जिक्र करते हुए वाद खारिज करने का तर्क दिया था. दूसरी तरफ शृंगार गौरी सहित अन्य विग्रहों के दर्शन-पूजन संबंधी वाद में कोर्ट कमीशन की कार्यवाही का वीडियो फुटेज लीक होने में कार्रवाई की मांग संबंधी वादी महिलाओं समेत कई लोगों की अर्जी पर भी सुनवाई हो सकती है.   

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क्या हुआ था पिछली सुनवाई में
मुस्लिम पक्ष की ओर से पिछली सुनवाई में पॉइंट टू पॉइंट अपनी आपत्ति दर्ज कराई. मुस्लिम पक्ष की सारी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई 4 जुलाई तक के लिए टाल दी. अभी तक इस मामले में हिंदू पक्ष ने अपनी बातें नहीं रखी हैं. जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही है. वहीं दूसरी तरफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद को हिंदुओं को सौंपने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई.  

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क्या है ऑर्डर 7 रूल नंबर 11?
कोर्ट को इस मामले में केस की मेरिट पर फैसला करना है. कोर्ट यह तय करेगा कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला सुनवाई के लायक है कि या नहीं. वादी पक्ष द्वारा जो मांग की जा रही है क्या वह कोर्ट के दायरे में आती है, इस पर कोर्ट को फैसला करना है. यह मामला कोर्ट के दायरे में नहीं आता है तो कोर्ट इस मामले को सुनने से ही इनकार कर सकता है. 

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