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Uttar Pradesh News: बच्चे को पीटा तो मास्टर जी की खैर नहीं, मुर्गा भी नहीं बना पाएंगे, जानें यूपी में जारी हुआ है क्या आदेश

No Punishment Rule: उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में प्राइमरी कक्षा तक के बच्चे के साथ मारपीट नहीं करने और उसे सजा भी नहीं देने का आदेश दिया गया है.

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Uttar Pradesh News: बच्चे को पीटा तो मास्टर जी की खैर नहीं, मुर्गा भी नहीं बना पाएंगे, जानें यूपी में जारी हुआ है क्या आदेश
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No Punishment Rule: उत्तर प्रदेश के स्कूलों में प्राइमरी कक्षा के बच्चे को पीटना या सजा देना अब मास्टर जी को भारी पड़ सकता है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली BJP सरकार ने बच्चों को किसी भी स्थिति में शारीरिक या मानसिक दंड देने पर बैन लगा दिया है. इसका मतलब है कि क्लास में टीचर किसी बच्चे को ना तो पीट पाएगा और ना ही उसे मुर्गा बना सकेगा. यह नियम हर स्कूल में सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है और इसकी निगरानी की जिम्मेदारी सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को दी गई है. इसके लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के BSA को लिखित आदेश भेज दिया है.

बाल आयोग की गाइडलाइंस के चलते दिया आदेश

महानिदेशक (स्कूल एजुकेशन) कंचन वर्मा की तरफ से सभी BSA को जारी आदेश में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की गाइडलाइंस का जिक्र किया गया है. सभी को हर हाल में इन गाइडलाइंस का पालन करने को कहा गया है, जिनमें बच्चों को किसी भी स्थिति में शारीरिक और मानसिक दंड नहीं देने के निर्देश हैं.

नहीं कर पाएंगे बच्चों का ऐसे उत्पीड़न

सभी बीएसए को टीचर्स को ये बताने के लिए कहा गया है कि वे बच्चों को चाटा मारना, घुटनों के बल बैठाना, स्कूल परिसर में दौड़ने की सजा देना, फटकारना, चिकोटी काटना, क्लास रूम में अकेले बंद करने जैसी सजा नहीं दे सकते हैं. इसके लिए सभी जगह विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने को कहा गया है. बच्चों का किसी भी तरह से मीडिया ट्रायल भी नहीं होने देने के निर्देश दिए गए हैं.

बच्चों को बताना होगा कि कहां करें मास्टर जी की शिकायत

आदेश में यह भी कहा गया है कि बच्चों को यह भी बताया जाए कि यदि उनके साथ शारीरिक या मानसिक दंड जैसा कोई काम होता है तो वे टीचर के खिलाफ कहां शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए हर स्कूल में एक फोरम बनाए जाने का निर्देश दिया गया है, जिनके पास बच्चा अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है. साथ ही स्कूलों में शिकायत पेटी लगाए जाने के भी आदेश दिए गए हैं. इन शिकायतों पर सुनवाई पेरेंट्स टीचर्स कमेटी करेगी.

टोल फ्री नंबर पर कर पाएंगे शिकायत

आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी बच्चों और उनके अभिभावकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जून में जारी टोल फ्री नंबर 18008893277 की जानकारी दी जाए. इस नंबर की जानकारी स्कूल नोटिस बोर्ड भी चस्पा कराई जाए. बच्चों और अभिभावकों को बताया जाए कि स्कूल से जुड़ी कोई भी शिकायत इस नंबर पर दर्ज कराई जा सकती है. इस नंबर पर आने वाली शिकायतों और सुझावों की सख्ती से मॉनीटरिंग की जाए.

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