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Uttarakhand News: उत्तराखंड में सभी धर्मों व वर्गों के लिए एकसमान कानून वाला ड्राफ्ट विशेष समिति ने तैयार किया था, जिसे कैबिनेट हरी झंडी दिखा चुकी है.
Uttarakhand UCC Updates: उत्तराखंड सभी धर्मों व वर्गों के लिए एकसमान कानून व नियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने से कुछ ही कदम दूर है. उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (Uttarakhand UCC) के ड्राफ्ट बिल को कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभा में पेश कर दिया गया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में बिल पेश करते हुए इसे ऐतिहासिक घड़ी बताया है. विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से इसे जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताकर विरोध किया गया है. विपक्षी विधायकों ने नारेबाजी भी की है. सभी विधायकों को बिल की एक कॉपी देने के बाद विधानसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. दोपहर 2 बजे के बाद इस बिल पर चर्चा शुरू की जाएगी. विधानसभा की मंजूरी मिलने के साथ ही यह कानून बन जाएगा. इसके बाद राज्य में बेहद सख्त प्रावधान लागू हो जाएंगे, जिनका पालन नहीं करने पर जेल की सजा से लेकर मोटे आर्थिक जुर्माने तक का सामना करना होगा.
#WATCH देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता(UCC) विधेयक 2024 पेश किया। https://t.co/jrl9Mgcxcf pic.twitter.com/LM5eaLNtI2
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 6, 2024
कैबिनेट ने दी थी रविवार को मंजूरी
उत्तराखंड में लंबे अरसे से यूनिफार्म सिविल कोड (UCC) की चर्चा चल रही है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक विशेष समिति गठित की थी. हाई कोर्ट की रिटायर जज रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय समिति ने 740 पेज का 4 खंडों वाला ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया है, जिसे रविवार को उत्तराखंड कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इसके बाद मंगलवार सुबह इसे उत्तराखंड विधानसभा में मंजूरी के लिए पेश किया गया है. अब इस पर 8 फरवरी तक चलने वाले विधानसभा सत्र में चर्चा होगी. इसके पास होते ही उत्तराखंड सभी नागरिकों के समान कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा.
#WATCH उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 'भारत का संविधान' की एक कोपी के साथ देहरादून स्थित अपने आवास से रवाना हुए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश करेंगे। pic.twitter.com/IIVYx5Ux3Q— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 6, 2024
यूसीसी लागू होने पर इनसे जुड़े नियम-कानून बदलेंगे
उत्तराखंड में UCC लागू होने के बाद सभी नागरिकों के लिए एक जैसे कानून लागू हो जाएंगे. हालांकि अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग को इससे अलग रखा गया है यानी उन पर इसके प्रावधान लागू नहीं होंगे. बाकी सभी नागरिक किसी भी धर्म को मानने वाले हों, उनके लिए विवाह, तलाक, संपत्ति से जुड़े अधिकार, विरासत, गोद लेने व गुजारा भत्ता आदि से जुड़े कानून एक जैसे ही लागू होंगे.
यह हैं Uttarakhand UCC में खास प्रावधान
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