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मुस्लिम छात्र को चांटा क्लासमेट्स ने मारा, खामियाजा भुगतेगी योगी सरकार, जानें सुप्रीम कोर्ट का फैसला

Uttar Pradesh news: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को उस मुस्लिम छात्र की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का आदेश दिया है, जिसे उसके क्लासमेट्स ने अपनी टीचर के कहने पर थप्पड़ मारा था.

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मुस्लिम छात्र को चांटा क्लासमेट्स ने मारा, खामियाजा भुगतेगी योगी सरकार, जानें सुप्रीम कोर्ट का फैसला

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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम छात्र को उसके क्लासमेट्स द्वारा चांटा मारने का खामियाजा योगी आदित्यनाथ की सरकार को भुगतना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को पीड़ित मुस्लिम छात्र की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का आदेश दिया है. मुजफ्फरनगर जिले के इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हुआ था, जिसके बाद इस घटना की बेहद आलोचना हुई थी. इसके बाद महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है. मामले की अगली सुनवाई अब 17 अक्टूबर को होगी.

पहले जान लीजिए क्या था पूरा मामला
मुजफ्फरनगर के एक सरकारी स्कूल में साल 2023 में महिला टीचर ने कथित तौर पर कुछ छात्रों से एक मुस्लिम छात्र को थप्पड़ लगवाए थे. महिला टीचर तृप्ता त्यागी पर आरोप है कि उसने धार्मिक कारण से छात्रों को ऐसा करने के लिए उकसाया था और खुद भी पीड़ित छात्र पर अपमान करने वाली धार्मिक टिप्पणी की थी. टीचर का वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो गया था, जिसे लेकर विपक्षी दलों नेबेहद हंगामा मचाया था.

टीचर के खिलाफ हुई थी इस मामले में कार्रवाई
इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने संबंधित टीचर पर कार्रवाई की थी. टीचर पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की दुर्भावना से काम करने के आरोप में IPC की धारा 295A के तहत कार्रवाई की थी. हालांकि आरोपी टीचर के कोर्ट में सरेंडर करने पर उन्हें जमानत मिल गई थी

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी तुषार गांधी ने याचिका
इस मामले में महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने यूपी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. इस मामले में जस्टिस अभय एस. ओखा और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने सुनवाई करने के बाद पिछले साल फैसला दिया ता कि राज्य सरकार पीड़ित छात्र की पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए कोई प्रायोजक तलाश करे. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में तुषार गांधी की तरफ से सीनियर एडवोकेट शादान फरासत ने सरकार पर ऐसा करने में असफल रहने का आरोप लगाया. यूपी सरकार की तरफ से पेश एडवोकेट ने सैयद मुर्तजा मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा छात्र का पूरा खर्च उठाने की पेशकश करने की जानकारी दी, लेकिन कोर्ट ने सारा खर्च सरकार को उठाने का आदेश दिया है. बेंच ने कहा कि मुस्लिम छात्र की पूरी ट्यूशन फीस, यूनिफॉर्म, किताबों की पूरी लागत सरकार को ही उठानी होगी, लेकिन वह चाहे तो संबंधित स्कूल को ऐसा करने के लिए राजी कर सकती है.

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