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RBI ने इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, कहीं आपका तो नहीं है इसमें खाता? जानें कैसे निकलेगा जमा पैसा  

Karwar Urban Co-operative Bank: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, अगर आपका खाता इस बैंक में चल रहा है तो आइए जान लेते हैं आप अपना जमा पैसा कैसे निकाल सकेंगे...

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RBI ने इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, कहीं आपका तो नहीं है इसमें खाता? जानें कैसे निकलेगा जमा पैसा  

Karwar Urban Co operative Bank licence

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23 जुलाई, 2025 से बैंक में कामकाज बंद हो चुका है. अब बैंक कोई भी बैंकिंभारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कर्नाटक के कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Karwar Urban Co-operative Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया है.ग सर्विस नहीं दे सकेगा. इस बैंक का लाइसेंस रद्द करने के पीछे का कारण बैंक की आमदनी की संभावनाओं की कमी बताया गया है.

RBI ने बताया कि बैंक के पास न तो पर्याप्त मार्केट कैप‍िटल है और न ही भविष्य में कमाई की संभावनाएं हैं. हालांकि खाताधारकों को घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपका खाता इस बैंक में हैं तो आइए जान लेते हैं आप अपना पैसा कैसे निकाल सकेंगे.... 

रिजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) ने क्या कहा

आरबीआई के मुताबिक बैंक की मौजूदा फाइनेंश‍ियल स‍िचुएशन को देखते हुए इसे और ब‍िजनेस करने की अनुमति देना जनता के हित में नहीं होगा, इसलिए बैंक का लाइसेंस रद्द करने का कदम उठाया गया है. RBI ने बताया कि बैंक के पास न तो पर्याप्त मार्केट कैप‍िटल है और न ही भविष्य में कमाई की संभावनाएं हैं. ऐसे में यह स्थिति बैंकिंग नियमन अधिनियम के सेक्‍शन 11(1), 22(3)(d) और 56 का उल्लंघन करती है. इस स्थिति में बैंक का लाइसेंस रद्द क‍िया जाना जरूरी हो गया. 

बता दें कि आरबीआई ने कर्नाटक के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करने और एक ल‍िक्‍व‍िडेटर नियुक्त करने के लि‍ए कहा है, ताकि बैंक की एसेट को मैनेज क‍िया जा सके. 

खाताधारकों के जमा पैसे का क्या होगा?

RBI के मुताबिक बैंक बंद होने के बाद हर जमाकर्ता को जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) के तहत अधिकतम 5 लाख रुपये तक का अमाउंट लौटाया जाएगा, इसके तहत जिन ग्राहकों की जमा अमाउंट 5 लाख रुपये या उससे कम है तो उन्हें पूरी जमा राशि वापस मिल जाएगी. आंकड़ों की मानें तो इससे करीब 92.9% जमाकर्ताओं को उनकी पूरा जमा अमाउंट मिल जाएगा. बता दें कि DICGC ने 30 जून 2025 तक का करीब 37.79 करोड़ रुपये का पेमेंट पहले ही कर दिया है. 

कैसे निकाल सकेंगे ग्राहक अपना पैसा?

बता दें कि जिन ग्राहकों की जमा अमाउंट बैंक में फंसा है वे DICGC के जरिए दावा कर सकते हैं और इसकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र ग्राहकों को उनकी जमा राशि वापस मिल जाएगी. ग्राहकों की सुरक्षा और वित्तीय व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने की दिशा में RBI के द्वारा यह कदम उठाया गया है. 

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