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Rakbar Khan Lynching Case: रकबर खान लिंचिंग केस में 4 आरोपियों को हुई 7 साल की सजा, कोर्ट ने एक को किया आजाद

Alwar Court ने 2018 के रकबर खान लिंचिंग केस में बड़ा फैसला सुनाते हुए 4 आरोपियों को सजा सुनाई है, जबकि एक को बरी कर दिया गया है.

Rakbar Khan Lynching Case: रकबर खान लिंचिंग केस में 4 आरोपियों को हुई 7 साल की सजा, कोर्ट ने एक को किया आजाद

Rakbar Khan Lynching Case

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डीएनए हिंदी: राजस्थान के अलवर हुए रकबर खान मॉब लिंचिंग (Rakbar Khan Lynching Case) मामले में अलवर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने केस से जुड़े चार आरोपियों को दोषी करार दिया है. इसके साथ ही एक अन्य बरी कर दिया गया है. दोषियों के नाम नरेश, विजय, परमजीत और धर्मेंद्र हैं. कोर्ट ने नवल नाम के अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया है. रकबार खान लिंचिंग केस राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया था. 

बता दें कि यह फैसला अतिरिक्त जिला जज सुनील गोयल नेसुनाया है. आरोपी नवल किशोर को कोर्ट ने बरी किया है. नवल किशोर के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं. अदालत ने चारों आरोपियों को रकबर खान लिंचिंग केस का दोषी पाते हुए आईपीसी की धारा 341, 304 के तहत 7-7 साल की सजा सुनाई है. 

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साल 2018 का है मामला

गौरतलब है कि रकबर खान मॉब लिंचिंग का मामला पांच साल पुराना यानी 2018 का है. 20 जुलाई 2018 को राजस्थान के अलवर जिले में रकबर खान की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. रकबर और उसका दोस्त असलम देर रात गायों को पैदल लेकर जा रहे थे. तभी रामगढ़ के लालवंडी इलाके में कुछ गांववालों ने गौतस्करी के शक में दोनों को रोक लिया था और कुछ लोगों ने रकबर पर हमला बोलते हुए उसे पीटा था, इस दौरान रकबर का साथी असलम भाग गया था. 

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पुलिस हिरासत में मौत के बाद हुआ था बवाल

आरोपियों ने मारपीट के बाद रकबर को पुलिस के हवाले कर दिया गया और कुछ घंटे बाद ही पुलिस हिरासत में ही रकबर की मौत हो गई थी. रकबर की मौत के बाद राजस्थान समेत देश में जमकर हंगामा हुआ था. इस मामले में राजस्थान पुलिस ने धर्मेन्द्र यादव, परमजीत सिंह, नरेश, विजय और नवल किशोर को गिरफ्तार किया था.

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