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रायपुर कोर्ट ने खारिज की Kalicharan Maharaj की जमानत याचिका

कालीचरण महाराज को महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए गिरफ्तार किया था.

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रायपुर कोर्ट ने खारिज की Kalicharan Maharaj की जमानत याचिका

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डीएनए हिंदी: रायपुर कोर्ट ने सोमवार को कालीचरण महाराज की जमानत याचिका खारिज कर दी. कालीचरण महाराज को छत्तीसगढ़ पुलिस ने खजुराहो (मध्य प्रदेश) से महात्मा गांधी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए गिरफ्तार किया था.

कालीचरण को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. 19 दिसंबर को धर्म संसद में दिए गए विवादित बयान को लेकर कालीचरण महाराज पर एफआईआर दर्ज की गई थी. उनके विवादित बयान के बाद बवाल मच गया था.

कालीचरण की जमानत याचिका पर लगभग एक घंटे सुनवाई हुई. इसके बाद न्यायधीश ने मामले को गंभीर मानते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी. अब कालीचरण को 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

उनके खिलाफ पहले धारा 294, 505(2) के तहत मामला दर्ज किया गया था, बाद में राजद्रोह के मामले में 153 A (1)(A), 153 B (1)(A), 295 A ,505(1)(B), 124A केस दर्ज किया गया. कालीचरण को रायपुर सेंट्रल जेल की विशेष सेल में रखा गया है.

इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) का कहना है कि कालीचरण के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस देशद्रोह कानून के तहत कार्रवाई करेगी.

रावणभाठा मैदान में दो दिवसीय धर्म संसद के अंतिम दिन कालीचरण ने अपने भाषण के दौरान राष्ट्रपिता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हुए उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे की जमकर तारीफ की थी.

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