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Gyanvapi Masjid के सर्वे पर वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

Gyanvapi Survey: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने कहा है कि वे मामले को देखेंगे. 

Gyanvapi Masjid के सर्वे पर वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

Supreme Court (Photo-PTI)

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डीएनए हिंदीः वाराणसी (Varanasi) में ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) के सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. गुरुवार को इस मामले में सिविल कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. इस याचिका में सर्वे का काम रोकने की मांग की गई है. 

अंजुमन इंतजामियां मस्जिद कमेटी की ओर से हुजैफा अहमदी ने CJI के सामने कहा कि निचली अदालत के फैसले पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी. ऐसे में इस मामले को आज ही सुना जाना चाहिए. याचिका में यथस्थिति बनाए रखने का आदेश जारी करने की मांग की गई है. मामले में सुनवाई करते हुए सीजेआई ( CJI) एनवी रमन्ना ने कहा कि अभी हमने पेपर नहीं देखा है. उन्होंने कहा कि मामले को पूरा देखे बिना कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है. कोर्ट में इस मामले में तत्काल सुनवाई के लिए राजी हो गया है. 

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बता दे किं गुरुवार को ही वाराणसी की निचली अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर फैसला सुनाया था. कोर्ट ने गुरुवार को वीडियोग्राफी को लेकर अपना रुख स्पष्ट करते हुए पूरे मस्जिद परिसर में सर्वे करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि परिसर के तहखाने समेत सभी स्थानों का सर्वे किया जाए और जब तक मस्जिद के कमिशन की कार्रवाई नहीं होती, तबतक सर्वे जारी रहेगा. कोर्ट ने कहा कि मस्जिद परिसर के चप्पे-चप्पे का सर्वे होगा. अदालत (Court) ने इस कार्रवाई को सख्ती के साथ पूरी करने को कहा है. इसके अलावा जिला अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर ए के मिश्रा (A K Mishra) को हटाए जाने की मांग को भी खारिज कर दिया है. 

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