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बारात के लिए घोड़ा-बग्घी बुक कराने से पहले जान लें यह नियम, अब लाइसेंस के साथ Insurance भी जरूरी

साउथ एमसीडी ने घोड़े और घोड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आवश्यक बना दिया है.

बारात के लिए घोड़ा-बग्घी बुक कराने से पहले जान लें यह नियम, अब लाइसेंस के साथ Insurance भी जरूरी
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डीएनए हिंदी: शादी-ब्याह के दौरान अपने बेटे को घोड़ा- बग्घी पर बैठे देखने का सपने संजोने वाले दूल्हे के परिजनों के लिए जरूरी खबर है. दरअसल साउथ एमसीडी ने घोड़े और घोड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आवश्यक बना दिया है. यानी अब घोड़ा-बग्घी का लाइसेंस लेते समय आवेदन के साथ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी जमा कराना होगा.

क्या है वजह?
एमसीडी के वेटरनरी अफसरों के अनुसार, कुछ सालों पहले एक शादी समारोह के दौरान दो घोड़े बेकाबू होकर सड़क पर भागने लगे थे. इस बीच उन्होंने 2 लोगों को कुचल दिया जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं मामले को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई. इस बीच एक बड़ा सवाल यह उठा कि ऐसी वारदात में पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा कौन देगा?

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इसी क्रम में कोर्ट ने यह आदेश दिया कि बग्घी को खींचने वाले घोड़े या घोड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया जाए ताकि अगर फिर कभी ऐसी घटना घटे तो पीड़ित को मुआवजा देना सुनिश्चित किया जा सके. इसके चलते स्थायी समिति ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए बीमा की शर्त को अनिवार्य कर दिया है.

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