Advertisement

Noida News: 'नो हेलमेट, नो फ्यूल' के बाद नोएडा में नया नियम, ट्रैफिक नियम तोड़ा तो ऑफिस में होगी No Entry

Noida News: नोएडा में जगह-जगह लगने वाले जाम और बढ़ते एक्सीडेंट रोकने के लिए पुलिस लगातार नए कदम उठा रही है. इसी के तहत अब बाइक पर हेलमेट और कार में सीट बेल्ट पहनने को बढ़ावा देने के लिए एक खास बंदिश लगाई गई है.

Latest News
Noida News: 'नो हेलमेट, नो फ्यूल' के बाद नोएडा में नया नियम, ट्रैफिक नियम तोड़ा तो ऑफिस में होगी No Entry
Add DNA as a Preferred Source

Noida News: दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर नोएडा में रोड एक्सीडेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं. इसके चलते नोएडा ट्रैफिक पुलिस (Noida Traffic Police) लगातार सेफ्टी के लिए नए कदम उठा रही है. इसके तहत पहले बाइक-स्कूटी सवारों के लिए 'नो हेलमेट, नो फ्यूल' नियम लागू किया गया था. अब नोएडा पुलिस (Noida Police) ने एक और नया नियम लागू किया है, जिसके चलते यदि आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा तो आपको अपने ऑफिस में ही एंट्री नहीं दी जाएगी. इसके तहत टूव्हीलर ड्राइवर के लिए हेलमेट और कार चालक के लिए सीट बेल्ट पहनने की अनिवार्यता लागू की गई है, जिसकी जांच खुद आपका ऑफिस करेगा.

सरकारी और निजी, सभी ऑफिसों में लागू होगा नियम
नोएडा ट्रैफिक पुलिस और नोएडा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने नए नियम को लेकर सभी ऑफिसों को निर्देश जारी किए हैं. उनसे कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी बिना हेलमेट बाइक या स्कूटी लेकर ऑफिस आता है तो उसे अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी. गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को उन कर्मचारियों को भी एंट्री करने से रोकने का अधिकार होगा, जो कार में बिना सीट बेल्ट लगाए ऑफिस आए हैं. ये नियम सरकारी के साथ ही निजी ऑफिसों को भी लागू करने का निर्देश दिया गया है. 

कई बार नियम तोड़ने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई
आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. हेलमेट पहनने की अनिवार्यता केवल बाइक या स्कूटी चलाने वाले के लिए ही नहीं है बल्कि पीछे बैठने वाले पर भी यह नियम लागू होगा. साथ ही कार में भी पीछे बैठने वाले व्यक्ति को सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से लगानी होगी.

वाहन चलाते समय यूज किया मोबाइल तो खैर नहीं
नोएडा के अंदर सड़क पर वाहन चलाते समय मोबाइल यूज करने पर भी रोक लगाई गई है. यह कदम दुर्घटनाएं कम करने के लिए उठाया गया है, जिसकी निगरानी ट्रैफिक पुलिस के जवान विभिन्न इलाकों में ऑफिसों के बाहर घूमकर करेंगे. यदि किसी कंपनी में इस नियम का पालन नहीं होता हुआ मिलेगा तो उस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा. जिले के 15 सरकारी विभागों को ये नियम अनिवार्य रूप से सख्ती के साथ लागू करने का निर्देश मिला है. 

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
Advertisement
Advertisement