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मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा, अवधेश राय हत्याकांड में कोर्ट ने माना दोषी

Mukhtar Ansari को वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने अवधेश राय हत्याकांड में दोषी करार दिया है. कोर्ट लंच के बाद मुख्तार की सजा पर फैसला सुनाएगा.

मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा, अवधेश राय हत्याकांड में कोर्ट ने माना दोषी

Mukhtar Ansari 

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डीएनए हिंदी: बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को आज एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. अवधेश राय हत्याकांड में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को दोषी करारा दिया है. कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. वह पहले से हीजेल में बंद है. इस केस में मुख्तार अंसारी सहित पांच लोगों को आरोपी बनाया गय था. बता दें कि अवधेश राय कांग्रेस नेता अजय राय के भाई थे. 

मुख्तार अंसारी को अवधेश राय की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. साथ ही, एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना न देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा. इसके अलावा, 20 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना न देने पर 3 और महीने की सजा काटनी होगी.

बता दें कि अवधेश राय की हत्या 3 अगस्त 1991 को हुई थी. तब अवधेश राज अपने छोटे भाई और वर्तमान कांग्रेस नेता अजय राय के घर के बाहर खड़े थे. उसी वक्त वहां मारुती वैन में आए हमलावरों ने अवधेश राय पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी थी. इस हत्याकांड से पूरा इलाका दहल गया था. 

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अजय राय ने दर्ज कराई थी FIR

बता दें कि अवधेश राय कांग्रेस के बड़े नेता थे. उनकी यह हत्या वाराणसी के चेतगंज थाना इलाके के लहुराबीर इलाके में हुई थी. इस हत्याकांड के बाद पूर्व विधायक अजय राय ने चेतगंज थाने में मुख्तार अंसारी, भीम सिंह, कमलेश सिंह, राकेश के साथ पूर्व एमएलए अब्दुल कलाम पर एफआईआर दर्ज कराई थी.

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जेल में ही है मुख्तार अंसारी

गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी जेल में बंद है. उसे गैंगस्टर केस में गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.  इसके बाद अब आज मुख्तार को एक और केस में कड़ी सजा मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है. 

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