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Raj Thackeray को मोदी के मंत्री की चेतावनी! कहा- अगर जबरदस्ती उतारे loudspeaker तो...

BJP और MNS के गठबंधन की संभावना पर रामदास अठावले ने कहा कि अगर वे ऐसा करते हैं, तो हम अपनी पार्टी के अगले कदमों के बारे में सोचेंगे.

Raj Thackeray को मोदी के मंत्री की चेतावनी! कहा- अगर जबरदस्ती उतारे loudspeaker तो...

राज ठाकरे ने मस्जिदों पर लगे स्पीकर पर बड़ा बयान दिया है. 

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डीएनए हिंदी: केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मंगलवार को कहा कि अगर किसी ने जबरदस्ती लाउडस्पीकर हटाने की कोशिश की तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) के कार्यकर्ता मस्जिदों की रक्षा करेंगे. केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री अठावले ने कहा कि उनकी पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि मुस्लिम समुदाय को अन्याय का सामना न करना पड़े.

उन्होंने मीडियाकर्मियों से कहा, "हम मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पाठ के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि हमारा विरोध मस्जिदों से लाउडस्पीकर नीचे लाने की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की मांग को लेकर है. अगर कोई मस्जिदों से लाउडस्पीकर को जबरन हटाने की कोशिश करता है तो आरपीआई (ए) कार्यकर्ता मस्जिदों की रक्षा करेंगे."

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रामदास अठावले ने कहा, "इन लाउडस्पीकरों की आवाज़ कम करने के निर्देश दिए जा सकते हैं. भाजपा ने भले ही MNS की मांग का समर्थन किया हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी पार्टी इस तरह के कदम के पक्ष में है. अगर राज ठाकरे इन लाउडस्पीकरों को हटाने के लिए कोई अल्टीमेटम देते हैं तो मेरी पार्टी के कार्यकर्ता मस्जिदों की रक्षा करेंगे."

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उन्होंने कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई विवाद नहीं होना चाहिए. रामदास अठावले ने कहा, "लाउडस्पीकर लंबे समय से मस्जिदों के ऊपर लगे हैं, फिर अब इस मुद्दे को क्यों उठाना? इस मुद्दे के एक सामाजिक मुद्दा होने के राज ठाकरे के दावे के विपरीत यह वास्तव में एक धार्मिक मुद्दा है."

राज ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज
महाराष्ट्र की औरंगाबाद पुलिस ने चार मई से मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को ‘बंद करने’ की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे की धमकी के कुछ दिनों बाद मंगलवार को उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया. एक अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि सिटी चौक पुलिस ने राज ठाकरे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 116 (जेल की सजा वाले अपराध के लिए उकसाना) और 117 (जनता या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध के लिए उकसाना) तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया.

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