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मणिपुर में हिंसा से जुड़े मामलों को क्यों असम किया गया ट्रांसफर, जानिए वजह

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा से संबंधित CBI मामलों का ट्रासंफर असम कर दिया है. पढ़ें अदालत ने यह फैसला क्यों सुनाया है.

मणिपुर में हिंसा से जुड़े मामलों को क्यों असम किया गया ट्रांसफर, जानिए वजह

मणिपुर हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत. 

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डीएनए हिंदी: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि मणिपुर हिंसा की जांच से संबंधित CBI के मामलों की सुनवाई पड़ोसी राज्य असम में होगी. सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मामलों की सुनवाई के लिए एक या ज्यादा न्यायिक अधिकारियों को नामित करने को कहा है. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कई निर्देश देते हुए कहा कि आरोपियों की पेशी, रिमांड, न्यायिक हिरासत और इसके विस्तार से संबंधित न्यायिक कार्यवाही गुवाहाटी में एक विशेष अदालत में ऑनलाइन आयोजित की जाएगी. 

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि आरोपियों को अगर न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है या जब भी ऐसा किया जाएगा तो उन्हें गुवाहाटी स्थानांतरण से बचने के लिए मणिपुर में ही न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा. पीठ ने कहा कि सीबीआई मामलों से संबंधित पीड़ित, गवाह और अन्य लोग अगर ऑनलाइन उपस्थित नहीं होना चाहते हैं तो वे विशेष गौहाटी अदालत में प्रत्यक्ष उपस्थिति हो सकते हैं. 

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महिलाओं के न्यूड परेड केस की भी होगी सुनवाई
बेंच ने मणिपुर सरकार को गुवाहाटी अदालत में ऑनलाइन मोड के माध्यम से CBI मामलों की सुनवाई की सुविधा के लिए उचित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने का निर्देश दिया. शीर्ष अदालत ने 21 अगस्त को मणिपुर में जातीय हिंसा के पीड़ितों के राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए न्यायमूर्ति गीता मित्तल समिति नियुक्त की थी. दस से अधिक मामलों को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया था. इनमें उन दो महिलाओं के बर्बर यौन उत्पीड़न से संबंधित मामला भी शामिल है, जो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ था. 

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सुप्रीम कोर्ट की समिति किस पर है चिंतित?
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति ने आशंका जताई है कि मणिपुर में जातीय संघर्ष के दौरान यहां के कई निवासी अपने पहचान दस्तावेज खो चुके होंगे. विस्थापितों को पहचान पत्र उपलब्ध हों और पीड़ितों के लिए मुआवजा योजना का विस्तार हो सके, यह सुनिश्चित करने के लिए समिति ने इस संबंध में शीर्ष अदालत से राज्य सरकार और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) सहित अन्य को निर्देश देने का अनुरोध किया है. 

मणिपुर में हिंसा के सैकड़ों केस आए हैं सामने
समिति ने अपनी कार्यप्रणाली को सुविधाजनक बनाने के लिए पहचान दस्तावेजों के पुनर्निर्माण, मुआवजे के उन्नयन और विशेषज्ञों की नियुक्ति की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए तीन रिपोर्ट प्रस्तुत की थीं. बहुसंख्यक मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के विरोध में पर्वतीय जिलों में जनजातीय एकजुटता मार्च आयोजित किए जाने पर राज्य में तीन मई को पहली बार जातीय हिंसा भड़कने के बाद से 160 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं. (इनपुट: भाषा)

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