Advertisement

RT-PCR की 72 घंटे वाली रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म, केंद्र ने जारी की नई Covid-19 की गाइडलाइन

अब यात्री सिर्फ फुल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाकर यात्रा कर सकेंगे. RT-PCR की 72 घंटे वाली रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है.

RT-PCR की 72 घंटे वाली रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म, केंद्र ने जारी की नई Covid-19 की गाइडलाइन

Image Credit- Twitter/aaiasrairport

Add DNA as a Preferred Source

डीएनए हिंदीः कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है. इसमें विदेश से आने वाले यात्रियों को बड़ी राहत दी गई है. नई गाइडलाइन के मुताबिक 'At Risk' वाले देशों की मार्किंग को खत्म कर दिया गया है. हवाईअड्डे और पोर्ट्स पर अब यात्रियों को सैंपल नहीं देना होगा. अब यात्री सिर्फ फुल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट (Full Vaccination Certificate) दिखाकर यात्रा कर सकेंगे. RT-PCR की 72 घंटे वाली रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है. अब यात्री Random Sampling के लिए सैंपल दे कर हवाईअड्डे से बाहर जा सकते हैं. 

यह भी पढ़ेंः Coronavirus: थम रहा Covid-19 संक्रमण, 24 घंटे में सामने आए 67,084 नए केस, 1241 मरीजों ने गंवाई जान

14 दिन की सेल्फ मॉनीटरिंग
यात्रियों को सबसे बड़ी राहत 7 दिन की Mandatory Quarantine को लेकर दी गई है. अब यात्रियों को 14 दिन की Self Monitoring करनी होगी. अब तक यात्रियों को विदेश से लौटने पर 7 दिन तक क्वारंटीन रहना पड़ता था. एयरलाइंस केवल उन यात्रियों को बोर्डिंग की अनुमति देगी, जिन्होंने एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में सभी जानकारी भर दी है और प्राथमिक टीकाकरण कार्यक्रम पूरा करने के नेगेटिव आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट या कोविड -19 टीकाकरण प्रमाण पत्र अपलोड किया है. फ्लाइट में चढ़ने के समय थर्मल स्क्रीनिंग के बाद केवल बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही बोर्डिंग की अनुमति होगी.

Read More
Advertisement
Advertisement
Advertisement