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JP Nadda के नाम पर 4 भाजपा विधायकों को लगने वाला था चूना, ठग ने ऐसे बिछा लिया था मंत्री बनाने के नाम पर जाल

Maharashtra News: गुजरात निवासी ठग ने खुद को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का पीए बताया था. उसने विधायकों की नड्डा जैसी आवाज वाले इंसान से बात भी कराई थी. एक विधायक ने पुलिस से शिकायत की तो सारी पोल खुल गई.

JP Nadda के नाम पर 4 भाजपा विधायकों को लगने वाला था चूना, ठग ने ऐसे बिछा लिया था मंत्री बनाने के नाम पर जाल

Nagpur Police (File Photo)

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डीएनए हिंदी: Nagpur News- मंत्री बनने की चाहत हर किसी को होती है, लेकिन भाजपा के चार विधायक इस चाहत के चलते करोड़ों रुपये की ठगी का शिकार होने से बाल-बाल बच गए. दरअसल एक आदमी ने खुद को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (BJP president JP Nadda) का पर्सनल असिस्टेंट बताते हुए भाजपा विधायको से संपर्क किया. उसने महाराष्ट्र के इन चारों विधायकों को एकनाथ शिंदे की सरकार (Eknath Shinde Government) में कैबिनेट मंत्री बनवाने का लालच देकर पैसे की मांग की. इस फ्रॉड की पोल तब खुली, जब नागपुर पुलिस ने एक विधायक की शिकायत पर जांच शुरू करने के बाद गुजरात के मोरबी निवासी नीरज सिंह राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया.

अगले कैबिनेट विस्तार में मंत्री बनवाने का दे रहा था झांसा

पुलिस के मुताबिक, नीरज सिंह राठौड़ ने चार भाजपा विधायकों विकास कुंभारे, टेकचंद सावरकर, तानाजी मुटकुले और नारायण कुछे से संपर्क किया था. उसने खुद को जेपी नड्डा का पीए बताया और इन चारों को महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट सीट दिलाने का ऑफर दिया. बदले में उसने लाखों रुपये की मांग की.

नड्डा जैसी आवाज वाले शख्स से कराई बात

India Today की रिपोर्ट के मुताबिक, विधायकों पर भरोसा जमाने के लिए नीरज ने चारों विधायकों की बात भी एक शख्स से कराई, जिसकी आवाज हूबहू जेपी नड्डा जैसी ही लग रही थी. भाजपा विधायक विकास कुंभारे को नीरज की तरफ से 4 बार संपर्क करने पर शक हुआ. नीरज उन्हें अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर की पोस्ट का ऑफर दे रहा था. उन्होंने नागपुर पुलिस को विकास के खिलाफ शिकायत दी. नागपुर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी विनोद पाटिल के मुताबिक, भाजपा विधायक के पीए की तरफ से लिखित शिकायत मिलने पर हमने नीरज सिंह राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पूछताछ में ठगी का सारा खेल खोल दिया है.

इन धाराओं में दर्ज हुआ है मुकदमा

विधायक की शिकायत के आधार पर नागपुर के कोतवाली पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 419, 420 और 511 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. धारा 419 झूठी पहचान बताकर ठगी की कोशिश, धारा 420 में प्रॉपर्टी की डिलीवरी में धोखाधड़ी और धारा 511 के तहत ऐसा अपराध माना जाता है, जिसके लिए उम्रकैद तक की सजा संभव है.

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