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धार्मिक स्थलों पर Loud Speaker की आवाज हुई तेज तो खैर नहीं, इन दो राज्यों ने जारी किया फरमान

धार्मिक स्थलों पर Loud Speaker लाउड स्पीकर की आवाज हुई तेज तो खैर नहीं, इन दो राज्यों ने जारी किया फरमान

धार्मिक स्थलों पर Loud Speaker की आवाज हुई तेज तो खैर नहीं, इन दो राज्यों ने जारी किया फरमान

सांकेतिक तस्वीर.

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डीएनए हिंदी: धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर (Loud Speakers) को लेकर सियासत जारी है. तेज आवाज को लेकर अब कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं. दोनों राज्यों में आवाज की एक सीमा तय की गई है.

सरकार ने कहा है कि अगर लाउड स्पीकर्स की आवाज तेज हुई तो कड़ी कार्रवाई हो सकती है. बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने गुरुवार को कहा है कि 125 मस्जिदों, 83 मंदिरों, 22 चर्च, 59 पब, बार और रेंस्त्रा और 12 उद्योगों को नोटिस जारी किया गया है.

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लाउड स्पीकर की आवाज के लिए डेसीबल की सीमा तय की गई है. कर्नाटक के मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने कहा है कि लाउड स्पीकरों के जरिए मुस्लिमों के अजान और हिंदुओं के हनुमान चालीसा की कोई प्रतियोगिता नहीं है.

महाराष्ट्र में क्या है फैसला?

शिवसेना नेता संजय राउत ने कहाहै कि गृह मंत्रालय के पास एक गाइड लाइन है. प्रदेश के गृहमंत्री ने धार्मिक स्थलों को इस संबंध में आदेश भी जारी किया है.

आवासीय इलाकों में कितनी होनी चाहिए लाउड स्पीकर की आवाज?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि इंडस्ट्रियल इलाकों में 75 डेसिबल की आवाज, रात में 70 डेसिबल की आवाज रखी जा सकती है.आवासीय इलाकों में दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल लेवल पर लाउड स्पीकर बजाया जा सकता है.

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