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महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया पर नहीं लिख पाएंगे मन की बात, फडणवीस सरकार ने बनाए सख्त नियम

Maharashtra New Social Media Policy: सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं.

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महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया पर नहीं लिख पाएंगे मन की बात, फडणवीस सरकार ने बनाए सख्त नियम

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री - देवेंद्र फडणवीस

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Maharashtra Social Media Guidelines: सोशल मीडिया का दुरुपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है इसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने आदर्श आचार संहिता के तहत कई नियम लागू किए हैं. राज्य के सभी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. 'वाशिया 1125/प्र.सं.39/विचाऊ-1' क्रमांक के अंतर्गत जारी इस सरकारी परिपत्र में सोशल मीडिया को जिम्मेदारी और संयमित तरीके से उपयोग करने पर जोर दिया गया है.

इस नए आदेश के अनुसार, कोई भी सरकारी कर्मचारी अब सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की नकारात्मक टिप्पणियां, गोपनीय दस्तावेजों का प्रसार और सरकारी पदनाम और प्रतीकों के अनुचित उपयोग नहीं कर सकेंगे. यह आदेश राज्यपाल के नाम से, महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी किया गया है.

नए नियम और दिशानिर्देशों के मुख्य बिंदु

महाराष्ट्र सरकार के सभी सरकारी कर्मचारी, प्रतिनियुक्त पर नियुक्त अधिकारी इन नियमों के अंतर्गत आएंगे. वह कर्मचारी राज्य के किसी भी विभाग, स्वायत्त संस्था, निगम, और स्थानीय स्वशासन संस्था में हों. सरकारी योजनाओं या नीतियों की सार्वजनिक आलोचना प्रतिबंधित कर्मचारी भारत या महाराष्ट्र सरकार की किसी भी नीति की नकारात्मक आलोचना ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं. सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत और आधिकारिक सोशल मीडिया प्रोफाइल को अलग रखना आवश्यक होगा.

कोई भी कर्मचारी सरकारी पदनाम, वर्दी, प्रतीक, वाहन का उपयोग व्यक्तिगत तौर पर नहीं कर सकता है. इस पर सख्ती से रोक लगाई गई है. व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप्स केवल कार्यस्थलीय समन्वय हेतु अनुमत, परन्तु इन पर भी गोपनीय जानकारी साझा नहीं की जा सकती है.

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शेयर नहीं कर सकते कोई भी सरकारी गोपनीय दस्तावेजों या सूचना 

सरकारी कार्य की व्यक्तिगत प्रशंसा से बचें और यदि कोई अधिकारी सोशल मीडिया पर अपने कार्यों की जानकारी देता है, तो उसे आत्म-प्रशंसा न बनाएं. स्थानांतरण के समय कार्यालय के सोशल मीडिया अकाउंट को नियमबद्ध तरीके से हैंडओवर करना जरूरी है.

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

'महाराष्ट्र सिविल सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1979' के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी. इसमें निलंबन से लेकर अन्य सख्त दंड शामिल हो सकते हैं. ऐसे में अधिकारियों से यह उम्मीद है कि वे सोशल मीडिया का प्रयोग सोच-समझकर और नियमों के तहत ही करें.

क्या है पृष्ठभूमि?

डिजिटल युग में हर व्यक्ति सोशल मीडिया पर सक्रिय है. ऐसे में सरकारी कर्मचारी भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, हाल के वर्षों में गलत सूचना, सरकारी आलोचना, गोपनीय दस्तावेजों की लीकिंग जैसे कई मामले सामने आए हैं. इसी को देखते सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर कड़े नियम और दिशानिर्देश लागू किए गए हैं.

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