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Lakhimpur Kheri Case: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की आशीष मिश्रा की बेल, सप्ताह भर में करना होगा सरेंडर

लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. उन्हें सप्ताह भर में सरेंडर करना होगा.  

Lakhimpur Kheri Case: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की आशीष मिश्रा की बेल, सप्ताह भर में करना होगा सरेंडर

आशीष मिश्रा

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डीएनए हिंदीः लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की जमानत रद्द कर दी है. उन्हें एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा. आशीष मिश्रा गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं. लखीमपुर मामले में उन्हें किसानों पर गाड़ी चढ़ाने ने मामले में गिरफ्तार किया गया था. 

हाईकोर्ट ने दी थी जमानत
हाईकोर्ट ने इस मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चार अप्रैल को मामला सुरक्षित रख लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष का ध्यान नहीं रखा.  

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स्पेशल बेंच ने इस मामले का कड़ा संज्ञान लिया था कि राज्य सरकार ने कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी के सुझाव के अनुसार हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर नहीं की. किसानों की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण ने दलील दी कि हाई कोर्ट ने व्यापक आरोप पत्र पर विचार नहीं किया, बल्कि एफआईआर पर भरोसा किया.

वहीं, राज्य की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने कहा कि आरोपी के देश से बाहर जाने की आशंका नहीं है और उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं रही है. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर 16 मार्च को उत्तर प्रदेश सरकार और आशीष मिश्रा से जवाब मांगा था. बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया था.

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