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Karnataka: मुर्दाघरों में महिला शवों के साथ रेप, घिनौनी हरकत करने वालों को पकड़ने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिया ये निर्देश

Karnataka High Court ने कहा है कि अधिकतर केसों में अस्पताल में शवों की निगरानी करने वाले ही युवा महिला शवों का रेप करते हैं.

Karnataka: मुर्दाघरों में महिला शवों के साथ रेप, घिनौनी हरकत करने वालों को पकड़ने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिया ये निर्देश

Karnataka  High Court Necrophilia Cases

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डीएनए हिंदी: अस्पतालों में युवा महिलाओं के शवों के साथ रेप की लगातार आ रही खबरों के बीच अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है. इन मामलों में अधिकतर यह देखा गया है कि अस्पताल के कर्मी ही महिलाओं और युवतियों के शवों के साथ ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं. इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को मुर्दाघरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं. आदेशों का पालन कराने के लिए हाईकोर्ट ने राज्य की सिद्धारमैया सरकार को 6 महीने का समय दिया है.

दरअसल, महिला शवों के साथ होने वाले रेप को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि "यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि अधिकांश सरकारी और निजी अस्पतालों में मोर्चरी में युवा महिलाओं के शवों के साथ इनकी रखवाली के लिए रखे गए कर्मी रेप करते हैं.”

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CCTV कैमरे लगाने का निर्देश

कर्नाटक हाईकोर्ट ने रेप के मामले को लेकर कहा कि राज्य सरकार के लिए यह सुनिश्चित करने का सही समय है कि ऐसे अपराध न हों, जिससे मृत महिला की गरिमा बनी रहे. इस मामले में न्यायमूर्ति बी वीरप्पा और न्यायमूर्ति वेंकटेश नाइक टी की बेंच ने केंद्र सरकार से भारत में नेक्रोफिलिया के अपराधीकरण के लिए एक नया कानून बनाने का आह्वान किया और कहा कि दुर्भाग्य से भारत में नेक्रोफीलिया के खिलाफ कोई कानून नहीं है.

राज्य सरकार को कोर्ट से क्या मिले आदेश

कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के तहत राज्य सरकार 6 महीने के भीतर महिला के शव के खिलाफ किसी भी अपराध को रोकने के लिए सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के मुर्दाघरों में सीसीटीवी कैमरे लगाना सुनिश्चित करेगी. सरकार के मुताबिक यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुर्दाघर की नियमित सफाई हो और मुर्दाघर की स्वच्छता बनाए रखी जाए ताकि शवों को उचित, स्वच्छ वातावरण में संरक्षित किया जा सके.

कोर्ट ने कहा है कि प्रत्येक सरकारी और निजी अस्पताल को क्लिनिकल रिकॉर्ड की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए और मृतक से संबंधित जानकारी की सुरक्षा के लिए एक तंत्र होना चाहिए, विशेष रूप से ऐसे मामलों के लिए जो कलंकित और सामाजिक रूप से आलोचनात्मक हों. कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकारी और निजी अस्पतालों के कर्मचारियों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि शव को कैसे संभालना है और मृतक के परिचारकों के साथ संवेदनशीलता के साथ कैसे पेश आना है.

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क्या होता है नेक्रोफीलिया

अब सवाल यह है कि नेक्रोफीलिया क्या होता है तो बता दें कि यह नेक्रोफीलिया घिनौना मनोविकार यानी मेंटल डिसऑर्डर कहा गया है. इस विकार से ग्रस्त व्यक्ति मृत लोगों के शवों के साथ यौन संबंध बनाकर सुख प्राप्त करता है. नेक्रोफीलिया शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसमें नेक्रो का मतलब शव और फीलिया यानी प्यार है. पिछले कुछ वर्षों में इसके कई मामले सामने आए हैं जिसमें नेक्रोफीलिया से पीड़ित लोगों ने मृत युवतियों के शव को कब्र से निकाल कर उनके साथ यौन संबंध स्थापित किया है.

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