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Jaipur Serial Blast में नहीं मिलेगी आरोपियों को फांसी, हाईकोर्ट ने फैसला पलटा, जानिए ऐसा क्यों हुआ

हाई कोर्ट ने 13 मई 2008 को हुई इस ब्लास्ट के 4 दोषियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है.

Jaipur Serial Blast में नहीं मिलेगी आरोपियों को फांसी, हाईकोर्ट ने फैसला पलटा, जानिए ऐसा क्यों हुआ

जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट में 70 लोगों की मौत हुई थी.

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डीएनए हिंदी: राजस्थान हाई कोर्ट ने बुधवार को जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट के सभी आरोपियों को बरी कर दिया, जिसमें 71 लोगों की जान गई थी, वहीं 180 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. दोषियों के खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई गई थी. इस सजा को जयपुर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जहां कोर्ट ने सबूतों के अभाव में दोषियों को बरी कर दिया. 
 

जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट केस में आरोपियों को शहर की एक स्थानीय अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी. बचाव पक्ष की ओर से इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी. जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया.

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कब हुआ था यह बम ब्लास्ट?

राजस्थान की राजधानी जयपुर में 13 मई 2008 को शाम 15 मिनट में सिलसिलेवार 8 बम धमाके हुए थे. इन धमाकों में कम से कम 71 लोगों की मौत हुई थी और 185 घायल हुए थे. 

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कहां-कहां हुए थे धमाके?

पहला धमाका चांदपोल हनुमान मंदिर और उसके बाद दूसरा सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर पर हुआ था. इसके बाद बड़ी चौपड़, जोहरी बाजार, छोटी चौपड़ और तीन अन्य स्थानों पर धमाके हुए थे. (इनपुट: भाषा)

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