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सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में एमसीडी के बुलडोजर के एक्शन पर रोक लगा दी है. निगम दंगे के आरोपियों की अवैध संपत्ति ध्वस्त कर रहा था.
डीएनए हिंदी: राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में जारी एमसीडी (MCD) की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने इस कार्रवाई पर रोक लगाते हुए अतिक्रमण करने वालें दंगे के आरोपियों को एक बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब एमसीडी की तरफ से कहा गया है कि वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगा.
इस मामले में जमीयत उलेमा ए हिंद की तरफ से वकील दुष्यंत दवे ने जहांगीरपुरी में हो रहे बुलडोजर एक्शन का मामला चीफ जस्टिस के सामने उठाया था. इस याचिका में कोर्ट के दखल की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया गया है. कोर्ट अब इस मामले को लेकर कल सुनवाई करेगा. ऐसे में कोर्ट के इस फैसले को एमसीडी के लिहाज से एक बड़ा झटका माना जा रहा है.
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वहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही एमसीडी ने कार्रवाई रोक दी है. वहीं कोर्ट के फैसले को लेकर एमसीडी ने कहा है कि उनका प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेगा. आपको बता दें कि हनुमान जयंती के दिन जहांगीरपुरी में दंगा हुआ था जिसके चलते आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत उनकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा रहा था. इसके चलते इलाके में दिल्ली पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए गए थे.
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