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विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए आज से होम क्वारंटाइन अनिवार्य

अब विदेश से आने वाले सभी यात्रियों को 7 दिन तक होम क्वारंटीन रहना होगा. 8वें दिन उन्हें आरटी-पीसीआर परीक्षण करना होगा.

विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए आज से होम क्वारंटाइन अनिवार्य

Coronavirus Covid-19 crisis. (File Photo)

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डीएनए हिंदीः कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. विदेशों से आ रहे यात्रियों के लिए आज से एक सप्ताह के लिए होम क्वारंटाइन (Home quarantine) अनिवार्य कर दिया गया है. केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित दिशानिर्देशों की घोषणा की है, ताकि देश भर में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के ओमीक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variant) पर रोक लगाई जा सके. नई गाइडलाइन के मुताबिक वह सभी यात्री जो अंतरराष्ट्रीय यात्रा कर यदि देश में आते हैं तो उन्हें सात दिन के लिए होम क्वारंटाइन होना होगा. 7 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहने के बाद आठवें दिन RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी होगा.

क्या है नई गाइडलाइन
कोरोना को लेकर मौजूदा दिशानिर्देशों को Sars-CoV-2 (B.1.1.1.529; Omicron नाम दिया गया) के एक नए वेरिएंट की रिपोर्टिंग के मद्देनजर संशोधित किया गया है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही चिंता व्यक्त कर चुकी है. यात्रियों को सात दिनों के लिए होम क्वारंटाइन से गुजरना होगा और भारत आगमन के आठवें दिन आरटी-पीसीआर परीक्षण करना होगा. 

इसके साथ ही 5 साल से कम उम्र के बच्चों को आगमन से पहले और बाद में दोनों परीक्षणों से छूट दी गई है, अगर उन्हें घर पर या घर में होम क्वारंटाइन के दौरान कोरोना वायरस रोग (कोविड -19) के लक्षण पाए जाते हैं, तो उन्हें टेस्टिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा. भारत में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए ये फैसला लिया गया है.  

पोर्टल पर रिपोर्ट करनी होगी अपलोड 
विदेश से आने वाले यात्रियों को आठवें दिन की गई कोरोना जांच की रिपोर्ट को एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जिससे संबंधित राज्य यात्री पर निगरानी रख सके. अगर रिपोर्ट निगेटिव आती है तो यात्री सात दिन तक अपने स्वास्थ्य की निगरानी करेंगे और लक्षणों की जांच करेंगे, जबकि पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर यात्री के सैंपल को जीनोम सिक्वेसिंग के लिए भेजा जाएगा.  

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