Advertisement

Haridwar: बेटे-बहू के खिलाफ कोर्ट पहुंचे मां-बाप, कहा- एक साल में पोता-पोती दो या पांच करोड़ का हर्जाना

हरिद्वार में सिडकुल क्षेत्र की हरिद्वार ग्रीन कालोनी निवासी साधना प्रसाद व उनके पति संजीव रंजन प्रसाद ने यह केस दायर करवाया है.

Haridwar: बेटे-बहू के खिलाफ कोर्ट पहुंचे मां-बाप, कहा- एक साल में पोता-पोती दो या पांच करोड़ का हर्जाना

sadhna prasad and husband sanjeev ranjan prasad

Add DNA as a Preferred Source

डीएनए हिंदी: हरिद्वार से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक मां-बाप ने अपने बेटे और बहू से 5 करोड़ का हर्जाना मांगा है. उन्होंने कहा कि या तो एक साल के अंदर पोता-पोती दो या फिर पांच करोड़ का हर्जाना भरो. इसे लेकर जिला कोर्ट में केस भी दायर किया गया है. इस केस पर अगली सुनवाई 17 मई को होनी है. 

क्या है मामला
हरिद्वार में सिडकुल क्षेत्र की हरिद्वार ग्रीन कालोनी निवासी साधना प्रसाद व उनके पति संजीव रंजन प्रसाद ने यह केस दायर करवाया है. उनका कहना है, ' मैंने अपनी सारी पूंजी बेटे की पढ़ाई में खर्च कर दी.उसे पायलट की ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेजा.अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है. घर बनाने के लिए हमने लोन लिया था, इसकी वजह से अब हम आर्थिक और मानसिक रूप से काफी मुश्किल में हैं. अब हमने अपने बेटे और बहू से 5 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग की है. बता दें कि फिलहाल उनका बेटा एक प्रतिष्ठित एयर लाइंस कम्पनी में बतौर पायलट कैप्टन तैनात है.

यह भी पढ़ें- UGC का बड़ा फैसला, अब 4 साल के अंडरग्रेजुएट कोर्स में जरूरी होगी रिसर्च इंटर्नशिप

2016 में हुई थी बेटे की शादी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर 2016 में उन्होंने अपने बेटे की शादी सेक्टर-75 नोएडा निवासी युवती से कराई थी. दोनों को हनीमून मनाने के लिए थाईलैंड भेजा. बहू व बेटे की खुशी के लिए 65 लाख की ऑडी कार लोन पर खरीद कर दी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि हनीमून से लौटने के बाद बहू रोजाना उनके बेटे से झगड़ा करने लगी. झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी. जब उन्होंने बहू व बेटे को पोता-पोती पैदा करने आग्रह किया तो दोनों साजिश के तहत अलग अलग रहने लगे.

अब 5 करोड़ हर्जाने की मांग
अब बहू व बेटे पर मानसिक पीड़ा व उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए बुजुर्ग दंपती ने कोर्ट में याचिका दायर की है.उन्होंने बेटे व बहू से ढाई-ढाई करोड़ रुपये दिलाने की मांग की है, ताकि उनका गुजारा हो सके. उनका कहना है कि या तो हमें एक साल के भीतर पोता दिया जाए या फिर हर्जाने के पांच करोड़ रुपये.

यह भी पढ़ें- Mukul Goyal को हटाया गया, अब कौन होगा उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी?

गूगल पर हमारे पेज को फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें. हमसे जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं और डीएनए हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें.

Read More
Advertisement
Advertisement
Advertisement