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Gyanvapi Masjid: ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी पूजा समेत 7 मांगों पर वाराणसी की जिला अदालत याचिका दाखिल की गई है.
डीएनए हिंदीः ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) विवाद मामले पर वाराणसी की जिला कोर्ट ने दोनों पक्षों से सप्ताह भर में कमीशन की सर्वे रिपोर्ट पर आपत्तियां मांगी हैं. मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों को यह आदेश दिया. अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 मई को होगी. कोर्ट सबसे पहले सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 (Order VII Rule 11) के तहत दायर याचिका पर सुनवाई करेगा.
क्या है ऑर्डर 7 रूल नंबर 11?
कोर्ट को इस मामले में केस की मेरिट पर फैसला करना है. कोर्ट यह तय करेगा कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला सुनवाई के लायक है कि या नहीं. वादी पक्ष द्वारा जो मांग की जा रही है क्या वह कोर्ट के दायरे में आती है, इस पर कोर्ट को फैसला करना है. यह मामला कोर्ट के दायरे में नहीं आता है तो कोर्ट इस मामले को सुनने से ही इनकार कर सकता है.
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कड़ी सुरक्षा के बीच हुई सुनवाई
मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सिर्फ 32 लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी गई थी. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला वाराणसी कोर्ट को ट्रांसफर किया था. सुप्रीम कोर्ट ने अदालत को 8 सप्ताह में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है.
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