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Gyanvapi Masjid Row: ज्ञानवापी मामले में अब 26 मई को होगी सुनवाई, हिंदू पक्ष ने दी एक और अर्जी

Gyanvapi Masjid: ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी पूजा समेत 7 मांगों पर वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई सोमवार को पूरी हो गई है.  

Gyanvapi Masjid Row: ज्ञानवापी मामले में अब 26 मई को होगी सुनवाई, हिंदू पक्ष ने दी एक और अर्जी
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डीएनए हिंदीः ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) विवाद मामले पर वाराणसी की जिला कोर्ट अब 26 मई को सुनवाई करेगी. सुनवाई से पहले कोर्ट की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. सिर्फ 32 लोगों को कोर्ट के अंदर जाने की इजाजत दी गई है. सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है. इसमें मस्जिद को कहीं और शिफ्ट करने की मांग की गई है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला वाराणसी कोर्ट को ट्रांसफर किया था. सुप्रीम कोर्ट ने अदालत को 8 सप्ताह में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है.

मामला सुनवाई योग्य है या नहीं?
ज्ञानवापी मामले में  वाराणसी जिला अदालत को अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दाखिल की गई याचिका पर फैसला सुनाना है. सोमवार को सुनवाई के दौरान कमेटी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में यह तय होना चाहिए कि राखी सिंह समेत पांच अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी का वाद सुनवाई योग्य पोषणीय है या नहीं. कहा कि वाद दाखिल होने के बाद पोषणीयता पर चुनौती दी गई थी, लेकिन निचली अदालत ने इसको अनदेखा करते हुए सर्वे कमीशन का आदेश दे दिया. 

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ज्ञानवापी मस्जिद मसले पर क्या हैं मांगें

हिंदू पक्ष
1. श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा की मांग
2. वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की मांग
3. नंदी के उत्तर में मौजूद दीवार को तोड़कर मलबा हटाने की मांग
4. शिवलिंग की लंबाई, चौड़ाई जानने के लिए सर्वे की मांग
5. वजूखाने का वैकल्पिक इंतजाम करने की मांग

मुस्लिम पक्ष
1. वजूखाने को सील करने का विरोध
2. 1991 एक्ट के तहत ज्ञानवापी सर्वे और केस पर सवाल

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