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Gyanvapi Row: ज्ञानवापी मस्जिद के गुंबद हटाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट और वाराणसी कोर्ट में नई अर्जी दाखिल

Gyanvapi Row: ज्ञानवापी परिसर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट और वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 नई याचिकाएं दायर की गई हैं.

Gyanvapi Row: ज्ञानवापी मस्जिद के गुंबद हटाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट और वाराणसी कोर्ट में नई अर्जी दाखिल

ज्ञानवापी विवाद  

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डीएनए हिंदीः वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर विवाद (Gyanvapi Dispute) मामले में कानूनी लड़ाई जारी है. सुप्रीम कोर्ट और वाराणसी कोर्ट में इस मामले को लेकर 2 नई याचिकाएं दाखिल की गई हैं. इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर में पूजा का अधिकार देने का आग्रह किया. एक याचिका में मस्जिद के गुंबद को भी हटाने की मांग की गई है. वाराणसी कोर्ट ने अर्जी स्वीकार कर ली है.  

सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल 
वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय (Ashwini Upadhyay) ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दी है. इसमें सुप्रीम कोर्ट से पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम किसी और स्वामित्व वाली जमीन पर मस्जिद का दावा नहीं कर सकते हैं. याचिका में कहा गया है कि देवों में निहित संपत्ति देवों की होती है, भले ही किसी व्यक्ति ने उस पर अवैध कब्जा किया हो और उस पर नमाज अदा की जा रही हो.  

गुंबद के ध्वस्तीकरण की मांग
ज्ञानवापी मस्जिद
(Gyanvapi Masjid) मामले में वाराणसी की जिला अदालत में एक नई अर्जी दाखिल की गई है. इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर में हिंदुओं को पूजा की अनुमति दिए जाने और मस्जिद के गुंबद के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किए जाने की मांग की गई है. यह अर्जी आदि विशेश्वर विराजमान की तरफ से दाखिल की गई है. इस अर्जी में हिंदुओं को पूजा के अधिकार देने के साथ ही मस्जिद के गुंबद के ध्वस्तीकरण के आदेश देने की अपील की गई है. यह अर्जी राखी सिंह व चार अन्य महिलाओं की तरफ से दाखिल किए गए मुकदमे से अलग है.   

ये भी पढ़ेंः Gyanvapi Case: पहले किसका पक्ष सुना जाए?  ऑर्डर 7 रूल 11 से तय होगा पूरा केस

सप्ताह भर में मांगी सर्वे पर आपत्तियां
दूसरी तरफ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले पर वाराणसी की जिला कोर्ट ने दोनों पक्षों से सप्ताह भर में कमीशन की सर्वे रिपोर्ट पर आपत्तियां मांगी हैं. मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों को यह आदेश दिया. अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 मई को होगी. कोर्ट सबसे पहले सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 (Order VII Rule 11) के तहत दायर याचिका पर सुनवाई करेगा.   

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