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पीएम आवास योजना 2 के तहत घर पाने का बेहतरीन मौका, जानें कैसे करें आवेदन?

पीएम आवास योजना 2.0: केंद्र सरकार ने हर किसी के अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) शुरू की थी. योजना का अगला चरण, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (PMAY 2.0)की भी अब शुरुआत हो गई है.

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पीएम आवास योजना 2 के तहत घर पाने का बेहतरीन मौका, जानें कैसे करें आवेदन?

Pradhan Mantri Awas Yojana 2

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केंद्र सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की शुरुआत की थी ताकि हर किसी का अपना घर हो. पिछले कुछ वर्षों में लाखों नागरिकों को इस योजना का लाभ मिला है. अब इस योजना का अगला चरण, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (PMAY 2.0) शुरू हो गया है. इसके ज़रिए सरकार ज़्यादा से ज़्यादा गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करेगी.

यह योजना विशेष क्यों है?

घर हर किसी की बुनियादी ज़रूरत है. हालाँकि, देश में आज भी बहुत से लोग झुग्गी-झोपड़ियों या किराए के मकानों में रहते हैं. कम आय के कारण, वे अपना घर नहीं खरीद पाते. केंद्र सरकार ने ऐसे परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी. अब इसके दूसरे चरण के लागू होने से घर के मालिक बनने का सपना तेज़ी से पूरा होगा.
 
योजना में किसे प्राथमिकता मिलेगी?

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में समाज के वंचित वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी. जैसे,

  • झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले नागरिक
  • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
  • अल्पसंख्यक समुदाय
  • विधवाओं, विकलांगों और निराश्रित व्यक्तियों
  • सफाई कर्मचारी, कारीगर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

इन सभी समूहों को घर बनाने के लिए सरकार से वित्तीय सहायता मिलेगी.

पात्रता नियम क्या हैं?

इस योजना के अंतर्गत नागरिकों के आय वर्ग के अनुसार सहायता प्रदान की जाएगी. इसके लिए निर्धारित कुछ नियम इस प्रकार हैं.

  • ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)
  • वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक होनी चाहिए.
  • एलआईजी (निम्न आय समूह)
  • वार्षिक आय 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए.
  • एमआईजी (मध्यम वर्ग):
  • वार्षिक आय 6 लाख से 9 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए.

इस योजना का लाभ केवल इन आय वर्ग के नागरिकों तथा उन लोगों को मिलेगा जिनके पास देश में कहीं भी अपना स्थायी घर नहीं है.
 
आवेदन कैसे करें?
नागरिकों को ऑनलाइन या स्थानीय नगर निगम/नगर परिषद/ग्राम पंचायत कार्यालय के माध्यम से आवेदन करना होगा. आवेदन की जाँच के बाद, पात्र व्यक्तियों को मकान निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. यह राशि सरकार द्वारा सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी.

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