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Raj Thackeray पर उद्धव सख्त! इन धाराओं के तहत दर्ज किया गया मामला

Raj Thackeray के खिलाफ IPC की धारा 153, 116 और 117 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

Raj Thackeray पर उद्धव सख्त! इन धाराओं के तहत दर्ज किया गया मामला

Raj Thackeray

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डीएनए हिंदी: महाराष्ट्र की औरंगाबाद पुलिस ने चार मई से मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को ‘बंद करने’ की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे की धमकी के कुछ दिनों बाद मंगलवार को उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया.

इससे पहले दिन में महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ ने कहा कि मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के संबंध में राज ठाकरे के भाषण को लेकर औरंगाबाद पुलिस आयुक्त उनके खिलाफ उपयुक्त कानूनी कार्रवाई करेंगे.

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एक अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि सिटी चौक पुलिस ने राज ठाकरे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 116 (जेल की सजा वाले अपराध के लिए उकसाना) और 117 (जनता या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध के लिए उकसाना) तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया.

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सिटी चौक पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि राज ठाकरे की रैली के आयोजकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है. गत एक मई को औरंगाबाद की रैली में ठाकरे ने लोगों से कहा था कि अगर मस्जिदों के ऊपर से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो वे चार मई से उनके बाहर हनुमान चालीसा बजाएं.

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