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MP-MLA अब चुनाव में कर सकेंगे ज्यादा खर्च, Election Commission ने बढ़ाई सीमा

अब संसदीय क्षेत्रों में प्रत्याशी 95 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे. वहीं विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों की खर्च सीमा 40 लाख रुपये कर दी गई है.

MP-MLA अब चुनाव में कर सकेंगे ज्यादा खर्च, Election Commission ने बढ़ाई सीमा

election commission increase expenses limit in parliamentary and assembly elections 

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डीएनए हिंदीः उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग (Election Commission) ने लोकसभा और विधानसभा प्रत्याशियों के लिए चुनावी खर्च सीमा बढ़ा दी है. केंद्रीय निर्वाचन आयोग के मुताबिक अब विधानसभा और लोकसभा उम्मीदवारों की चुनावी क्षेत्रों में खर्च की जाने वाली धनराशि को बढ़ा दिया गया है. चुनाव आयोग के वक्तव्य के मुताबिक यह नई खर्च सीमा आने वाले चुनावों से ही लागू हो जाएगी. 

इतनी बढ़ी खर्च सीमा
नई खर्च सीमा के तहत अब संसदीय क्षेत्रों में प्रत्याशी 95 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे. इससे पहले वह 70 लाख रुपये खर्च कर सकते थे. इसके साथ ही विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों की खर्च सीमा 40 लाख रुपये कर दी गई है. पहले यह खर्च सीमा 28 लाख रुपये हुआ करती थी. जानकारी के मुताबिक चुनावी खर्च सीमा में आखिरी बार बड़ा बदलाव 2014 में किया गया था. फिर 2020 में तत्कालीन खर्च सीमा में 10 फीसदी की वृद्धि की गई. इसके साथ ही केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त ने एक समिति का गठन किया था. गौरतलब है इस साल की पहली छमाही में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब में चुनाव होने हैं, जबकि साल के अंत तक हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव होंगे.

क्यों लिया गया फैसला
केंद्रीय चुनाव आयोग के मुताबिक समिति ने विभिन्न राजनीतिक दलों की खर्च सीमा बढ़ाए जाने की मांग के साथ महंगाई और मतदाताओं की संख्या में वृद्धि के आधार पर चुनावी खर्च सीमा बढ़ाए जाने की अनुशंसा की. आंकड़ों के मुताबिक 2014 से 2021 के बीच मतदाताओं की संख्या 834 मिलियन से बढ़कर 936 मिलियन तक हो गई है. इसके अलावा महंगाई में भी बीते एक साल में सूचकांक के आधार 32.07 फीसदी का इजाफा हुआ है. 

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