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CM Rekha Gupta का बड़ा फैसला, दिल्ली में पानी-सीवर चार्जेस के नियम बदले... जरूरत के हिसाब से ही लगेगी फीस

दिल्ली में CM रेखा गुप्ता की सरकार ने पानी और सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, सरकार के इस फैसले से जल और सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क में लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है. इससे लाखों लोगों का आर्थिक बोझ कम होगा और  घर बनाना, नया फ्लोर जोड़ना पहले से काफी सस्ता हो जाएगा.

CM Rekha Gupta का बड़ा फैसला, दिल्ली में पानी-सीवर चार्जेस के नियम बदले... जरूरत के हिसाब से ही लगेगी फीस

Delhi IFC Charge New Rule (AI Image)

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Delhi IFC Charge New Rule: दिल्ली में CM रेखा गुप्ता की सरकार ने पानी और सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, सरकार के इस फैसले से जल और सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क में लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. अब दिल्ली में केवल वास्तविक जल आवश्यकता के आधार पर शुल्क लगाया जाएगा, जबकि पहले पूरे प्रिमाइसेस के हिसाब से चार्ज लिया जाता था.  यह फैसला मिडिल क्लास, छोटे मकान मालिकों और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत है. इससे लाखों लोगों का आर्थिक बोझ कम होगा और  घर बनाना, नया फ्लोर जोड़ना पहले से काफी सस्ता हो जाएगा. आइए जानें इसके बारे में..  

पानी-सीवर चार्जेस के नियम बदले

दिल्ली सरकार ने पानी और सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस में बदलाव करते हुए फैसला लिया है कि अब शुल्क केवल वास्तविक जल आवश्यकता के आधार पर लगाया जाएगा, जबकि पहले पूरे प्रिमाइसेस के हिसाब से चार्ज लिया जाता था. इसके अलावा नए नियमों के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस केवल नए या अतिरिक्त निर्माण पर लागू होंगे. पुनर्निर्माण की स्थिति में अगर जल आवश्यकता नहीं बढ़ती, तो दोबारा शुल्क नहीं लिया जाएगा. 

इसके अलावा नॉन-एफएआर और खुले क्षेत्र को चार्जेस में शामिल नहीं किया जाएगा. ई और एफ श्रेणी की कॉलोनियों में आईएफसी चार्जेस पर 50% और जी व एच श्रेणी की कॉलोनियों में 70% छूट दी जाएगी. 

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छोटे और मध्यम वर्गीय परिवारों को मिलेगी राहत 

CM रेखा गुप्ता ने बताया कि यह शुल्क केवल 200 वर्ग मीटर से अधिक भूखंड क्षेत्र वाली संपत्तियों पर लागू होगा. इसके साथ ही अनधिकृत कॉलोनियों में पंजीकृत वास्तुकार द्वारा अनुमोदित नक्शों को मान्यता दी जाएगी, ताकि लोगों को सरल और सुविधाजनक प्रक्रिया का लाभ मिल सके.
 

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