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Pakistan से बिना बताए लाया था बहू, वापस भेजने से रोकने को पहुंचा था कोर्ट, उस CRPF जवान पर हुई ये कार्रवाई

CRPF Soldier Dismissed: पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा कैंसिल करने का फैसला हुआ था. इसके बाद सामने आया था कि सीआरपीएफ के सिपाही ने अपनी पाकिस्तानी पत्नी को वीजा खत्म होने के बाद भी वापस नहीं भेजा है.

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Pakistan से बिना बताए लाया था बहू, वापस भेजने से रोकने को पहुंचा था कोर्ट, उस CRPF जवान पर हुई ये कार्रवाई

CRPF जवान मुनीर अहमद और उसकी पाकिस्तानी पत्नी. (फाइल फोटो)

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CRPF Soldier Dismissed: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने अपनी 41वीं बटालियन के सीटी/जीडी मुनीर अहमद को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है. मुनीर पर पाकिस्तानी महिला से बिना इजाजत लिए शादी करने, उसका वीजा खत्म होने के बाद भी उसे छिपाकर रखने और घर में शरण देने का आरोप है. उसका यह कारनामा जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के आदेश के बाद सामने आया था, जिसे जांच में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक और सेवा आचरण नियमावली के उल्लंघन के तौर पर पाया गया. इसके बाद उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. सिपाही मुनीर की पाकिस्तानी पत्नी को कोर्ट के स्टे के बाद पाकिस्तान वापस भेजने की कार्रवाई रोकी गई थी. फिलहाल यह मामला कोर्ट में लंबित है.

वीडियो कॉन्फ्रेसिंग पर किया था निकाह
सीआरपीएफ के सिपाही मुनीर अहमद ने पाकिस्तान की मीनल खान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये निकाह किया था. इसके बाद मीनल खान 28 फरवरी, 2024 को सामान्य टूरिस्ट वीजा लेकर भारत आ गई थी, जो 22 मार्च, 2025 को खत्म हो गया था. मुनीर ने वीजा खत्म होने के बावजूद मीनल खान को वापस पाकिस्तान नहीं भेजा और वह जम्मू में उसके घर पर ही रह रही है. साथ ही CRPF को इस बात की जानकारी दिए बिना ही पत्नी के लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई कर दिया.

डिपोर्टेशन के दौरान कोर्ट स्टे मिलने पर चर्चा में आया मामला
मुनीर अहमद का मामला पहलगाम आतंकी हमले के कारण तब चर्चा में आया, जब अन्य पाकिस्तानी नागरिकों की तरह मीनल खान को भी अपने देश वापस लौटने का नोटिस दिया गया. इसके खिलाफ मुनीर के परिवार ने जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट (Jammu and Kashmir High Court) में अपील की, जिसके बाद हाई कोर्ट ने 29 अप्रैल को मीनल को पाकिस्तान भेजने पर 14 मई तक का स्टे लगा दिया. इस मामले में 14 मई को अगली सुनवाई होनी है. इसके बाद यह मामला मीडिया में चर्चा का विषय बन गया. 

सीआरपीएफ ने शुरू की मामले की जांच
मीडिया में चर्चा उठने पर सीआरपीएफ ने इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मानते हुए जांच शुरू की. जांच में सामने आया कि मुनीर ने मीनल से निकाह करने के लिए 18 अक्टूबर, 2023 को अपने कमांडेंट को लेटर लिखकर अनुमति मांगी थी. उस आवेदन पर अभी विभागीय विचार-विमर्श चल रहा है. सीआरपीएफ से अनुमति नहीं मिलने पर भी मुनीर ने बिना अपने अधिकारियों को जानकारी दिए ही निकाह कर लिया और मीनल को पाकिस्तान से भारत भी बुला लिया. सीआरपीएफ अधिकारियों के मुताबिक, जांच में इसे सेवा नियमावली का उल्लंघन और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ का मामला माना गया है. हाई कोर्ट से मिले स्टे में भी मुनीर की तरफ से पूरी जानकारी छिपाने की संभावना सामने आई है. इन सब कारणों को देखते हुए उसे तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया गया है.

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