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तीसरे बच्चे के जन्म पर भी मिलेगी 1 साल की मैटरनिटी लीव, CM विजय का ऐलान; अब तक कितने बदले मातृत्व अवकाश के नियम

New Maternity Leave Rules in Tamil Nadu: तमिलनाडु सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है. अब तीसरे बच्चे के जन्म पर 12 हफ्ते नहीं, बल्कि पूरे 365 दिन की मैटरनिटी लीव मिलेगी. चलिए जानते हैं कि तामिलनाडु में मातृत्व अवकाश के नियमों में अब तक क्या-क्या बदलाव हुए हैं.

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तीसरे बच्चे के जन्म पर भी मिलेगी 1 साल की मैटरनिटी लीव, CM विजय का ऐलान; अब तक कितने बदले मातृत्व अवकाश के नियम

Image Credit: Social Media

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1 Year Maternity Leave for Third Child: तमिलनाडु सरकार ने राज्य की महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक और कल्याणकारी कदम उठाया है. सरकार ने मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) के नियमों में बड़ा संशोधन करते हुए यह घोषणा की है कि अब महिला कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के जन्म पर भी पूरे 365 दिन यानी 1 साल की मैटरनिटी लीव का लाभ मिलेगा. इस फैसले से महिला कर्मचारियों में खुशी की लहर है, क्योंकि पहले तीसरे बच्चे के जन्म पर केवल 12 हफ्ते यानी 3 महीने की ही छुट्टी मिलती थी.

विधानसभा में मंत्री डी. शरतकुमार ने किया बड़ा ऐलान

तमिलनाडु के मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री डी. शरतकुमार ने विधानसभा में विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान इस बात की आधिकारिक घोषणा की. उन्होंने सदन को बताया कि राज्य सरकार हमेशा से महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण को अपनी प्राथमिकताओं में रखती है. इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि इस नए नियम को पूरी तरह से लागू करने के लिए सरकार की ओर से जल्द ही एक विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा.

क्या थे पुराने नियम?

संशोधन से पहले के नियमों के अनुसार, जिन महिला सरकारी कर्मचारियों के दो या उससे कम जीवित बच्चे थे, उन्हें तो पूरे एक साल की मैटरनिटी लीव मिलती थी; लेकिन यदि किसी कर्मचारी के दो से अधिक जीवित बच्चे होते थे, तो उन्हें तीसरे बच्चे के जन्म पर केवल 12 हफ्ते तक की ही छुट्टी की पात्रता थी. इस पुरानी सीमा को समाप्त करते हुए अब सरकार ने सभी संतानों (तीसरे बच्चे तक) के लिए एकसमान रूप से एक साल का मातृत्व अवकाश देने का प्रावधान कर दिया है.

तमिलनाडु में मातृत्व अवकाश का इतिहास और बदलाव

तमिलनाडु में पिछले कुछ वर्षों के दौरान महिलाओं के कल्याण को ध्यान में रखते हुए मैटरनिटी लीव की अवधि में लगातार सकारात्मक बदलाव किए जाते रहे हैं-

  • वर्ष 2011: इस साल महिलाओं के लिए सामान्य मातृत्व अवकाश की अवधि को 90 दिनों से बढ़ाकर सीधे 6 महीने किया गया था.
  • वर्ष 2016: महिला कर्मचारियों और शिशुओं की बेहतर देखभाल को प्राथमिकता देते हुए इस अवधि को 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने कर दिया गया.
  • वर्ष 2021: तत्कालीन सरकारों द्वारा बड़ा कदम उठाते हुए इसे 9 महीने से बढ़ाकर पूरे 1 साल (365 दिन) तक विस्तारित किया गया था, जो आमतौर पर पहले दो बच्चों तक ही सीमित था.
  • वर्तमान निर्णय: अब वर्तमान सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए तीसरे बच्चे के जन्म पर मिलने वाली पुरानी 12 हफ्ते की सीमा को पूरी तरह से हटा दिया है और इसे भी बढ़ाकर 365 दिन कर दिया है.

सरकार के इस संवेदनशील निर्णय से कामकाजी महिलाओं को अपने बच्चों की देखभाल करने में काफी सहूलियत मिलेगी और वे अपने परिवार तथा करियर के बीच बेहतर संतुलन बना सकेंगी.

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