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सट्टेबाजी के विज्ञापनों को लेकर केंद्र सरकार सख्त, OTT-डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों को दी चेतावनी

केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है अगर सट्टेबाजी के विज्ञापनों के प्रतिबंध को लेकर किसी ने पालन नहीं किया, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

सट्टेबाजी के विज्ञापनों को लेकर केंद्र सरकार सख्त, OTT-डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों को दी चेतावनी

सांकेतिक तस्वीर

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डीएनए हिंदी: सट्टेबाजी के विज्ञापनों (Betting Ads) को लेकर केंद्र सरकार बेहद सख्त रुख इख्तियार कर रही है. सरकार ने सोमवार को नयी वेबसाइटों, OTT प्लेटफॉर्मों और निजी सेटेलाइट टीवी चैनलों को ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन दिखाने से परहेज करने के लिए कहा है. इसको लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है.

मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि यह देखा गया है कि सट्टेबाजी के प्लेटफॉर्म की प्रचार सामग्री और विज्ञापन अभी भी कुछ डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रहे हैं. सरकार ने आगे कहा कि ऑनलाइन ऑफशोर सट्टेबाजी प्लेटफार्मों ने डिजिटल मीडिया पर सट्टेबाजी का विज्ञापन करने के लिए एक सरोगेट प्रोडक्ट के रूप में न्यूज वेबसाइटों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है.

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एडवाइजरी नहीं मानने के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
मंत्रालय ने कहा कि अगर किसी ने एडवाइजरी का पालन नहीं किया गया तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि सट्टेबाजी और जुआ भारत के अधिकांश हिस्सों में अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा है. मंत्रालय ने कहा कि ऑनलाइन ऑफशोर सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों के विज्ञापन प्रतिबंधित हैं.

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सट्टेबाजी और जुआ भारत में अवैध
सरकार ने कहा, 'कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापनों और इनके समर्थन के रोकथाम के लिए दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 9 के अनुसार, यह देखा गया है कि सट्टेबाजी और जुआ भारत में अवैध है, इसलिए ऑनलाइन ऑफशोर सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों के विज्ञापन भी निषिद्ध हैं.

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