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West Bengal: दिलीप घोष के भतीजे ने शेयर कीं एक्स गर्लफ्रेंड की प्राइवेट तस्वीरें, पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानिए पूरा केस

बीजेपी नेता दिलीप घोष के भतीजे के खिलाफ पुलिस ने गंभीर मामले में केस दर्ज किया है. उस पर अपनी पूर्व प्रेमिका की अंतरंग तस्वीरें शेयर करने का आरोप है.

West Bengal: दिलीप घोष के भतीजे ने शेयर कीं एक्स गर्लफ्रेंड की प्राइवेट तस्वीरें, पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानिए पूरा केस

दिलीप घोष के भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

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डीएनए हिंदी: पश्चिम बंगाल (West Bengal) के झाड़ग्राम जिले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष (Dilip Ghosh) के भतीजे को पूर्व प्रेमिका की अंतरंग तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

पश्चिम बंगाल पुलिस के मुताबिक 24 साल के इस आरोपी ने कथित तौर पर उन तस्वीरों और वीडियो को महिला के भावी ससुराल वालों को भेज दिया, जिसकी वजह से उसकी पहले से तय शादी रद्द हो गई. 

महिला ने दावा किया है कि आरोपी ने भी उससे शादी करने से मना कर दिया है. महिला ने झाड़ग्राम साइबर अपराध पुलिस थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाया और सवाल-जवाब के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया. 

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14 दिन जेल में रहेगा दिलीप घोष का भतीजा

पुलिस ने आरोपी व्यक्ति का मोबाइल फोन जब्त कर लिया और उसे स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. बीजेपी नेता दिलीप घोष ने इस बारे में बातचीत भी की है.

क्या है दिलीप घोष का नतीजा?

दिलीप घोष ने कहा है कि अपने भतीजे की गिरफ्तारी के बारे में वह जानते हैं. उन्होंने कहा, 'जहां तक ​​मुझे पता है, कॉलेज में पढ़ने के दौरान दोनों दोस्त थे. मैं कॉलेज में उनके रिश्ते और इसके बाद यह कैसा रहा, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता. मैं महिला के इस कदम के पीछे की परिस्थितियों को नहीं जानता. कानून अपना काम करेगा.'

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किन धाराओं के तहत दर्ज हुआ केस?

दिलीप नेता के आरोपी भतीजे पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 506 (आपराधिक धमकी), धारा 509 (महिला का शील भंग करने की मंशा से किया गया कृत्य), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 सी (धोखाधड़ी या बेईमानी से किसी अन्य व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, पासवर्ड का इस्तेमाल करना) और धारा 66ई (जानबूझकर किसी की तस्वीर लेना और बिना उसकी अनुमति के इसे प्रसारित करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है. (इनपुट: भाषा)

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