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चुपके से वीडियो बनाकर कर दी पोस्ट, महिला ने मचा दिया बवाल, हो गया गिरफ्तार, जानें क्या कहता है इस पर कानून

Bengaluru Woman Instagram Video Row: बेंगलुरु में एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर महिलाओं को वीडियो और फोटो चुपके से क्लिक करके पोस्ट करने को लेकर हंगामा हुआ है इसके बाद पुलिस ने उस अकाउंट के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है.

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चुपके से वीडियो बनाकर कर दी पोस्ट, महिला ने मचा दिया बवाल, हो गया गिरफ्तार, जानें क्या कहता है इस पर कानून
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Bengaluru Woman Instagram Video Row: बेंगलुरु में 26 साल के एक युवक को इंस्टाग्राम (Instagram) पर महिलाओं के वीडियो-फोटोज पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. गुरदीप सिंह नाम के इस युवक पर आरोप है कि वह महिलाओं से अनुमति लिए बिना चुपके से उनके वीडियो और फोटोज क्लिक करता था. इसके बाद इन वीडियो और फोटोज को वह अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर देता था. एक महिला को उसका वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होने के बाद इस बात की जानकारी मिली, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया.महिला की तरफ से की गई शिकायत के बाद बेंगलुरु पुलिस (Bengaluru Police) ने गुरदीप सिंह को केके पुरम इलाके में उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है.

चर्च स्ट्रीट इलाके में रिकॉर्ड करता था वीडियो
गुरदीप सिंह के अकाउंट पर पोस्ट किए गए अधिकतर वीडियो बेंगलुरु के चर्चित चर्च स्ट्रीट इलाके में शूट करने के बाद पोस्ट किए गए हैं. चर्च स्ट्रीट को सेंट्रल बेंगलुरु का पॉपुलर कॉमर्शियल एरिया माना जाता है, जहां लोग पैदल घूमते हैं. गुरदीप सिंह यहां पैदल घूमती महिलाओं के वीडियो और फोटो उनकी जानकारी में आए बिना क्लिक करता था. ऐसे कई वीडियो में दिखाया गया कि महिलाओं का गुप्त रूप से पीछा किया जा रहा है और लेंस के पीछे मौजूद व्यक्ति उनका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है. ये वीडियो 'Street Chaos' टैग के साथ पोस्ट किए गए हैं. 

एक महिला ने वीडियो देखकर उठाई आवाज
गुरदीप सिंह के अकाउंट का एक ऐसा ही वीडियो बेहद वायरल हो गया, जिससे उस वीडियो में मौजूद महिला को भी इस बारे में जानकारी मिल गई. महिला ने बिना अपनी जानकारी में आए ऐसा वीडियो शूट करने पर आपत्ति जताई और इंस्टाग्राम (Instagram) के बिल्ट-इन मैकेनिज्म के जरिये इस वीडियो को रिमूव कराने की कोशिश की, लेकिन इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी Meta ने उनका आग्रह ठुकरा दिया. 

महिला ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर लिखा पोस्ट
महिला ने इसके बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर इस बारे में सभी को जागरूक करने की कोशिश की. उन्होंने लिखा,'यह व्यक्ति चर्च स्ट्रीट पर Chaos नाम से फिल्म बनाने का बहाना बनाकर घूमता रहता है, लेकिन वास्तव में यह महिलाओं का पीछा करता है और उनकी इजाजत के बिना उन्हें रिकॉर्ड करते हैं. ऐसा मेरे साथ हुआ है और मुझे पक्का यकीन है कि अन्य कई को भी यह आइडिया नहीं होगा कि उनका वीडियो बनाया गया है. मेरा अकाउंट पब्लिक है तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने पब्लिकली वीडियो बनाने की भी इजाजत दे दी है. इस तरह अनुमति नहीं ली जाती.' उन्होंने आगे पोस्ट में यह भी आरोप लगाया कि इस वीडियो के कारण उन्हें अजनबियों से ऑनलाइन भद्दे और अश्लील मैसेज मिल रहे हैं.

मेटा को ऐसे वीडियो हटाने के लिए कोर्ट में लाएगी पुलिस
NDTV की रिपोर्ट में बेंगलुरु पुलिस के हवाले से कहा गया है कि ऐसे इंस्टाग्राम अकाउंट को डाउन करना प्लेटफॉर्म की आंतरिक नीतियों के कारण बेहद मुश्किल है. अब हम इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा को कोर्ट में लाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि ऐसे अकाउंट को बंद कराया जा सके. 

दो महीने में ऐसा यह दूसरा केस
बेंगलुरु में बिना अनुमति के महिलाओं के वीडियो-फोटोज क्लिक करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का दो महीने में यह दूसरा मामला सामने आया है. इससे पहले मई में बेंगलुरु मेट्रो ट्रेन के अंदर ऐसे वीडियो-फोटोज क्लिक करके पोस्ट करने के आरोप में एक IT कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया था. 

क्या कहता है ऐसे वीडियो क्लिक करने पर कानून
किसी भी महिला की अनुमति के बिना उसका वीडियो या फोटो क्लिक करना कानूनन जुर्म है. इसके लिए भारतीय कानून में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं. ये प्रावधान निम्न हैं-

  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 में हर नागरिक को निजता का अधिकार (Right to Privacy) दिया गया है. महिला हो या पुरुष, उसकी अनुमति के बिना वीडियो-फोटो क्लिक करना इस अधिकार का उल्लंघन है.
  • भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 77 के तहत भी किसी महिला की अनुमति के बिना उसकी वीडियो या फोटो क्लिक करना और पोस्ट करना कानूनन अपराध है, जिसके लिए अधिकतम 7 साल तक कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है.
  • यदि किसी महिला ने फोटो या वीडियो क्लिक करने की अनुमति दे दी है, लेकिन उसे ऑनलाइन पोस्ट करने से मना किया है तो भी ऐसा करने पर धारा-77 लागू होती है. 
  • IT Act, 2000  की धारा 66E के तहत बिना सहमति के महिला या पुरुष के निजी अंगों का फोटो-वीडियो क्लिक करना और धारा 67 के तहत उस फोटो-वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट करना अपराध है. इसके तहत अधिकतम 7 सा की सजा और 5 लाख रुपये जुर्माना हो सकता है.
  • IPC की धारा 354C और 509 धारा 354C (वॉयरिज्म) के तहत भी किसी महिला की फोटो या वीडियो क्लिक करना और शेयर करना अपराध है. इसके तहत एक साल तक की जेल और जुर्माने की सजा मिल सकती है.
  • यदि जिसकी अश्लील वीडियो या फोटो बिना सहमति के क्लिक की गई है, वो 18 साल से कम उम्र का नाबालिग है तो POCSO Act-2012 की धारा 14 और धारा 15 के तहत यह बेहद गंभीर अपराध है.

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