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कर्मचारियों को दिवाली से पहले सरकार का गिफ्ट, हो सकेगा EPFO से 100% तक Withdrawal 

ईपीएफओ के सीबीटी ने ईपीएफ खातों से आंशिक निकासी के नियमों में बड़ी ढील दी है, जिससे सदस्यों को कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के हिस्से सहित अपनी पात्र शेष राशि का 100% तक निकालने की अनुमति मिल गई है.

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कर्मचारियों को दिवाली से पहले सरकार का गिफ्ट, हो सकेगा EPFO से 100% तक Withdrawal 
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने ईपीएफ खातों से आंशिक निकासी के नियमों में बड़ी ढील दी है, जिससे सदस्यों को कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के हिस्से सहित अपनी पात्र शेष राशि का 100% तक निकालने की अनुमति मिल गई है. श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने 13 मौजूदा निकासी प्रावधानों को तीन व्यापक श्रेणियों - आवश्यक आवश्यकताओं (शिक्षा, बीमारी, विवाह), आवास आवश्यकताओं और विशेष परिस्थितियों (जैसे प्राकृतिक आपदाएं या बेरोजगारी) में समेकित करने के निर्णय को मंजूरी दी.

इन संशोधनों के तहत, शिक्षा के लिए दस बार और विवाह के लिए पांच बार तक निकासी की जा सकती है, जो पहले तीन बार की सीमा को प्रतिस्थापित करता है. मंत्रालय ने जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि, 'अब, सदस्य कर्मचारी और नियोक्ता के हिस्से सहित भविष्य निधि में पात्र शेष राशि का 100% तक निकाल सकेंगे.' 

अब सभी आंशिक निकासी के लिए एक समान 12 महीने की न्यूनतम सेवा अवधि निर्धारित की गई है, जिससे विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत अलग-अलग सीमाएं समाप्त हो गई हैं.

ध्यान रहे कि पहले, 'विशेष परिस्थितियों' श्रेणी के तहत आंशिक निकासी चाहने वाले ईपीएफओ सदस्यों को प्राकृतिक आपदा, कारखाना बंद होना, लंबे समय तक बेरोजगारी या महामारी जैसे कारण बताने पड़ते थे. इस प्रक्रियात्मक आवश्यकता के कारण अक्सर दावे खारिज हो जाते थे और संबंधित शिकायतें होती थीं. 

संशोधित नियमों के तहत, सदस्य अब बिना कोई विशेष कारण बताए ऐसी निकासी कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया सरल हो गई है और विवादों की गुंजाइश कम हो गई है.

सेवानिवृत्ति बचत की सुरक्षा के लिए, ईपीएफओ ने यह भी अनिवार्य कर दिया है कि आपके योगदान का कम से कम 25% न्यूनतम शेष राशि के रूप में होना चाहिए. इससे यह सुनिश्चित होता है कि सदस्यों को ईपीएफओ की ब्याज दरों (वर्तमान में 8.25% प्रति वर्ष) का चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लाभ मिलता रहे.

बैठक में लिए गए अन्य निर्णयों में अंतिम निपटान अवधि का विस्तार करना भी शामिल था. सदस्य अब 12 महीने (पहले दो महीने) के बाद समय से पहले ईपीएफ से अंतिम निकासी कर सकते हैं, और 36 महीने (पहले दो महीने) के बाद पेंशन निकासी कर सकते हैं.

ईपीएफओ के लिए मुकदमेबाजी का एक प्रमुख स्रोत विलंबित भविष्य निधि प्रेषण पर भारी दंडात्मक हर्जाना रहा है, जो मई 2025 तक 6,000 से अधिक मामलों में कुल ₹2,406 करोड़ था. इस बोझ को कम करने के लिए, एक नई विश्वास योजना शुरू की गई है, जिसके तहत जुर्माने को घटाकर एक समान 1% प्रति माह कर दिया गया है, और चार महीने तक की देरी के लिए निम्न श्रेणीबद्ध दरें हैं.

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