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अतीक अहमद-अशरफ मर्डर केस में जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित, 2 महीने में सौंपनी होगी रिपोर्ट, कौन-कौन हैं सदस्य?

अतीक अहमद और अशरफ मर्डर केस में न्यायिक आयोग का गठन हो गया है. इस टीम में 3 सदस्य शामिल हैं.

अतीक अहमद-अशरफ मर्डर केस में जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित, 2 महीने में सौंपनी होगी रिपोर्ट, कौन-कौन हैं सदस्य?

Atiq Ahmed (File Photo)

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डीएनए हिंदी: उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ मर्डर केस में योगी सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया है. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि गृह विभाग ने कमीशन ऑफ इन्क्वॉयरी ऐक्ट, 1952 के तहत 15 अप्रैल को प्रयागराज जिले के संपूर्ण घटनाक्रम की विस्तृत जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ज जज जस्टिस अरविंद कुमार त्रिपाठी इस न्यायिक आयोग का नेतृत्व करेंगे. उनके अलावा रिटायर्ड DGP सुबेश कुमार सिंह IPS और रिटायर्ड जिला जज बृजेश कुमार सोनी इस न्यायिक आयोग के सदस्य होंगे. 

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न्यायिक आयोग को मामले की जांच के बाद दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी. राज्य के गृह विभाग ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत आयोग का गठन किया है. उप्र के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने अतीक अहमद और अशरफ की सनसनीखेज हत्‍या में उच्‍च स्‍तरीय जांच के आदेश दिए हैं

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तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करेगी, जिससे हत्या की वजह साफ हो सके. एडीजे प्रशांत कुमार (लॉ एंड ऑर्डर) ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की जांच के लिए तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग के गठन का निर्देश दिया है.

शनिवार की रात अहमद और अशरफ की मोटर साइकिल से आए तीन हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाकर प्रयागराज के काल्विन अस्पताल के पास हत्या कर दी थी. दोनों को बदमाशों ने बेहद नजदीक से गोली मारी है, उन पर करीब 24 राउंड गोलियां चलीं, जिसके बाद दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

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