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International Arrivals के लिए 7 दिन का होम क्वारंटाइन जरूरी, जानें लें ये नियम

इसके साथ ही यात्रियों को 'एयर सुविधा पोर्टल' पर यात्रा और स्वयं की पूरी जानकारी देनी होगी.

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International Arrivals के लिए 7 दिन का होम क्वारंटाइन जरूरी, जानें लें ये नियम

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डीएनए हिंदी: स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंटरनेशनल अराइवल्स के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गईं गाइडलाइंस के मुताबिक, अब भारत आने वाले सभी यात्रियों को 7 दिन का होम क्वारंटाइन जरूरी होगा. इसके साथ ही यात्रियों को 'एयर सुविधा पोर्टल' पर यात्रा और स्वयं की पूरी जानकारी देनी होगी.

जरूरी किए ये नियम
यात्रा से पहले 'एयर सुविधा पोर्टल' पर नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट अपलोड करनी होगी. ये रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर कराए हुए टेस्ट की होनी चाहिए.

- रिपोर्ट की अधिकारिक पुष्टि होनी चाहिए. फेक साबित होने पर मामला दर्ज किया जा सकता है.

- यात्रियों को होम क्वारंटाइन, सेल्फ हेल्थ मॉनिटरिंग की अंडरटेकिंग देनी होगी.

- हाई रिस्क कंट्रीज से आने वाले लोगों को अराइवल टेस्ट से गुजरना होगा. पॉजिटिव पाए जाने पर क्वारंटाइन पूरा करना होगा.

- एयरलाइंस को 'एयर सुविधा पोर्टल' के जरिए रजिस्ट्रेशन कर चुके लोगों को ही अनुमति देनी होगी.

- हाई रिस्क कंट्रीज से आने वाले पैसेंजर्स को इंडिया आने पर अपनी नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट का इंतजार करना होगा.

- यदि रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उन्हें 7 दिन का होम क्वारंटाइन पूरा करना होगा. इसके बाद आठवें दिन दोबारा टेस्ट कराना होगा.

- आठवें दिन आरटीपीसीआर रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी.

- यदि रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उन्हें 7 दिन तक हेल्थ मॉनिटरिंग करनी होगी.

उल्लेखनीय है कि हाल ही इटली से अमृतसर पहुंची एक फ्लाइट में कोरोना के 125 मामले सामने आए हैं. इस विमान में कुल 179 यात्री मौजूद थे. इन सभी यात्रियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है.

दरअसल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इटली जोखिम वाले देशों में से एक है तो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत 160 यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें 125 कोरोना संक्रमित पाए गए थे.

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