Advertisement

Train Ticket Booking: कन्फर्म टिकट होने के बाद भी यात्री पर लगा 2500 रु का जुर्माना, रेलवे का ये नियम जानना जरूरी

भारतीय रेलवे के कुछ नियम ऐसे हैं जिनके बारे में सब लोग नहीं जानते. ऐसा ही कुछ इस मामले में हुआ जहां कन्फर्म टिकट होने के बावजूद भी महिला पर भारी जुर्माना लगाया गया.

Gaurav Barar | May 12, 2026, 10:26 AM IST

1.जानें कन्फर्म टिकट से जुड़ा ये नियम

जानें कन्फर्म टिकट से जुड़ा ये नियम
1

भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है. हर रोज लाखों की संख्या में यात्री रेलवे से सफर करते हैं. लोगों की सहूलियत के लिए रेलवे ने कई नियम भी बनाए हैं. इन्हीं में से एक नियम कन्फर्म टिकट से जुड़ा हुआ है. 

Advertisement

2.कन्फर्म टिकट के बावजूद लगा फाइन

कन्फर्म टिकट के बावजूद लगा फाइन
2

अगर आपने अपनी यात्रा को लेकर कई हफ्तों पहले ट्रेन का कन्फर्म टिकट बुक कराया हो, लेकिन फिर भी यात्रा के दौरान TTE आप पर भारी जुर्माना लगा दें तो आप क्या सोचेंगे. दरअसल ऐसा एक मामला हाल ही में सामने आया है. 
 

3.आखिर ऐसा क्यों हुआ?

आखिर ऐसा क्यों हुआ?
3

एक महिला ट्रेन के एसी-2 टियर में कन्फर्म टिकट के साथ यात्रा कर रही थी. लेकिन कन्फर्म टिकट के बाद भी TTE ने उस पर 2560 रुपये का फाइन लगा दिया. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कन्फर्म टिकट के बावजूद फाइन क्यों लगा? 
 

4.महिला की सीट दे दी गई RAC यात्री को

महिला की सीट दे दी गई RAC यात्री को
4

दरअसल, महिला ने अपना टिकट राइका बाग जंक्शन (RKB) से बुक कराया था, लेकिन वह वहां से ट्रेन में नहीं चढ़ी और करीब दो घंटे बाद पाली मारवाड़ स्टेशन से ट्रेन में सवार हुई. ऐसे में रेलवे स्टाफ ने उनकी सीट स्टेटस को NT यानी Not Turned Up मार्क कर दिया. इसका मतलब ये है कि यात्री अपने तय स्टेशन से ट्रेन में नहीं चढ़ा. इसके बाद ये सीट RAC यात्री को दे दी गई. 

5.TTE ने बताए रेलवे के नियम

TTE ने बताए रेलवे के नियम
5

राइका बाग जंक्शन से जब महिला ट्रेन में चढ़ने के बाद अपनी सीट पर पहुंची तो TTE ने बताया कि रेलवे नियमों के मुताबिक, उनकी सीट पहले से किसी दूसरे यात्री को दे दी गई है. 

6.माना गया नियमों का उल्लंघन

माना गया नियमों का उल्लंघन
6

महिला ने बिना आधिकारिक रूप से बोर्डिंग स्टेशन बदले दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़ी थी, इसलिए इसे नियमों का उल्लंघन माना गया और महिला पर भारी फाइन लगाया गया. 

7.चार्ट बनने से पहले बदलना होगा बोर्डिंग स्टेशन

चार्ट बनने से पहले बदलना होगा बोर्डिंग स्टेशन
7

भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक, किसी भी यात्री को उसी स्टेशन से ट्रेन में सवार होना होता है जिस जगह से टिकट बुक किया गया हो. अगर आपको बोर्डिंग स्टेशन बदलना है तो चार्ट बनने से पहले बदलना होगा. 
 

8.नहीं तो सीट को मान लिया जाता है खाली 

नहीं तो सीट को मान लिया जाता है खाली 
8

इसमें आप IRCTC या फिर रिजर्वेशन काउंटर से बदलाव करवा सकते हैं. ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग पॉइंट बदला जा सकता है. अगर यात्री इन नियमों का पालन नहीं करता तो रेलवे वो सीट को खाली मानकर किसी दूसरे यात्री को दे सकता है, जैसा कि इस मामले में हुआ.
 

Advertisement
Advertisement
Advertisement