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उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्धन परिवार की बेटियों के लिए शादी अनुदान योजना के तहत आर्थिक सहायता देने की बात कही है. इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन करना होगा.
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बेटियों की शादी के लिए एकमुश्त रकम देने की बात कही है. अगर आप भी अविवाहित हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो योगी सरकार की 'शादी अनुदान योजना' का लाभ उठा सकते हैं. समाज कल्याण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग (हिंदू) के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए अनुदान योजना संचालित की जा रही है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए http://shadianudan.upsdc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस योजना के तहत योगी सरकार जरूरतमंद परिवारों को 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता करती है. इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
ऐसे करें आवेदन
उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए घर बैठे ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए इच्छुक आवेदकों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट http://shadianudan.upsdc.gov.in पर जाना होगा. इसके बाद डिटेल भरनी होगी. फिर आपके आधार से लिंक मोबाइल पर एक ओटीटी प्राप्त होगा. ओटीटी के बाद फॉर्म में आपको अपनी आय, जाति और अन्य जरूरी कागजात अपलोड करने होंगे. इसके बाद वेरिफाई होने के बाद आपके खाते में 20 हजार रुपये आ जाएंगे. बता दें, इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी सालाना कमाई एक लाख रुपये से कम है.
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योजना का लाभ लेने की शर्तें
शादी अनुदान योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये से अधिक न हो. इसके अलावा, कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए. आवेदन के लिए फोटो, बैंक पासबुक (सीबीएस खाता युक्त), आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति), कंप्यूटरीकृत आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और शादी कार्ड अनिवार्य रूप से चाहिए होंगे. शादी की तिथि से 90 दिन पहले और शादी के 90 दिन बाद तक आवेदन किया जा सकता है. एक परिवार से अधिकतम दो बेटियों की शादी के लिए अनुदान दिया जा सकता है.
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