Advertisement

18 महीने की शादी में महिला ने मांगी 12 करोड़ की एलिमनी, मुंबई में घर और BMW कार... जज बोले- खुद क्यों नहीं कमाती?

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, BR Gavai ने एलिमनी के एक मामले में सुनवाई के दौरान भारी एलिमनी की डिमांड कर रही एक महिला से कहा कि वो खुद पढ़ी लिखी हैं तो उन्हें खुद कमाना चाहिए. 

Latest News
18 महीने की शादी में महिला ने मांगी 12 करोड़ की एलिमनी, मुंबई में घर और BMW कार... जज बोले- खुद क्यों नहीं कमाती?
Add DNA as a Preferred Source

मुंबई में रहने वाली एक महिला का तलाक का केस चल रहा है. महिला की मांग है कि पति एलिमनी में उसे 12 करोड़ रुपये दे, एक BMW Car दे और मुंबई में एक घर भी दे. इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है. भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई ने सुनवाई के दौरान महिला से कहा कि उनकी शादी 18 महीने टिकी और जितनी एलिमनी वो मांग रही हैं, वो महीने के एक करोड़ रुपये के बराबर है.

जस्टिस गवई ने ये ऑब्जर्व किया कि महिला MBA है, IT एक्सपर्ट हैं तो उन्हें एलिमनी पर निर्भर नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा, 'आप इतनी पढ़ी लिखी हैं. आपको खुदको मांगना नहीं चाहिए और खुद  कमा के खाना चाहिए.' जस्टिस गवई ने कहा, 'आपकी शादी 18 महीने टिकी और आपको BMW भी चाहिए? हर महीने के एक करोड़ रुपये?' 

महिला ने पति पर क्या आरोप लगाए?

महिला का कहना है कि उसके पति अमीर खानदान से हैं और उन्होंने शादी को रद्द करने की मांग की है. महिला ने आरोप लगाया कि उनके पति का आरोप है कि उन्हें सित्ज़ोफ्रेनिया है. महिला ने कोर्ट में सवाल किया- क्या मैं सित्ज़ोफ्रेनिक लगती हूं? महिला ने आरोप लगाया कि पति ने उनके खिलाफ केस करवा दिया, जिसकी वजह से उनकी नौकरी चली गई. इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि कोर्ट ये निर्देश देगा कि दोनों एक-दूसरे के खिलाफ क्रिमिनल केस नहीं कर पाएंगे.

पति की तरफ से क्या तर्क दिए गए?

महिला के पति की तरफ से उनकी वकील माधवी दीवान पेश हुईं. उन्होंने कोर्ट में कहा कि इतनी ज्यादा एलिमनी नहीं मांगी जा सकती है. उन्होंने कहा कि महिला पहले से मुंबई में एक फ्लैट में रह रही हैं जिसमें दो पार्किंग स्पॉट हैं. उन्होंने कहा कि महिला उस घर से कमाई कर सकती है. वकील ने ये तर्क भी दिया कि जिस BMW की मांग वो कर रही हैं वो 10 साल पुरानी है और अब कंपनी की तरफ से डिसकंटीन्यू कर दी गई है. वकील ने कहा कि महिला को भी काम करना होगा, सबकुछ उन्हें ऐसे नहीं दिया जा सकता है.

CJI Gavai ने पत्नी को दिए दो ऑप्शंस

जस्टिस गवई ने पति और पत्नी दोनों को उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स सबमिट करने के लिए कहा है. जस्टिस गवई ने साफ किया कि महिला पति के पिता की संपत्ति पर अपना अधिकार नहीं जता सकती है. जस्टिस गवई ने महिला को दो ऑप्शन दिए. पहला ये कि वो एक फ्लैट ले ले और दूसरा ये कि वो एलिमनी में 4 करोड़ ले ले और पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे IT हब्स में जॉब ढूंढ ले.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
Advertisement
Advertisement