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9 अजगर, 5 कॉर्न स्नेक, 8 मिल्क स्नेक... बैग से निकले 22 सांप, दिल्ली एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप 

Snake Smuggling: भारत में वन्यजीव की तस्वरी गंभीर अपराध है. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 तहत दोषी पाए जाने पर कम से कम 3 साल की जेल और जुर्माने की सजा है.

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9 अजगर, 5 कॉर्न स्नेक, 8 मिल्क स्नेक... बैग से निकले 22 सांप, दिल्ली एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप 

सांकेतिक तस्वीर

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दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI Airport) ने पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक बैग से जहरीले सांप कुंडली मारकर बैठे दिखे. बैग की चेन खोली तो एक-एक कर बाहर निकलने लगे. बैग में 9 अजगर समेत 22 सांप मौजूद थे. इनके अलावा अलग प्रजाति की छिपकली भी थीं. इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है.

जानकारी के मुताबिक, मामला IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 का है. कस्‍टम एयर इंटेलिजेंस यूनिट को इनपुट मिला था कि बैंकॉक से दिल्ली आ रही फ्लाइट में कुछ लोग विदेसी वन्यजीव लेकर आ रहे हैं. सूचना के आधार पर यूनिट ने संदिग्ध लोगों का बैग चेक किया तो उसमें 9 बॉल बाइथन, 8 मिल्क स्नेक(Milk snake) 5 कॉर्न सांप(Corn snake) मिले.

इतना ही नहीं बैग में अलग-अलग प्रजातियों की छिपकली और अन्य जीव मौजूद थे. इनमें 1 कैमरून ड्वार्फ गेको(Cameroon dwarf gecko), 7 क्रेस्टेड गेको (Crested gecko) और चार बियर्डेड ड्रैगन (Bearded dragons) मौजूद थे. इन सभी जीवों को अवैध रूप से भारत में लाया जा रहा था. पुलिस ने वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत एक्शन लेते हुए तीन लोगों को अरेस्ट कर लिया.

वन्यजीव तस्करी के लिए कितने सजा?
भारत में वन्यजीव की तस्वरी गंभीर अपराध है. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 तहत दोषी पाए जाने पर कम से कम 3 साल की जेल और जुर्माने की सजा है. एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारी वन्यजीवों की अवैध तस्करी के लिए कड़ी निगरानी करते हैं. तस्कर इस तरह जीवों को पैक करके लाते हैं कि कभी-कभी डिटेक्टर मशीन में भी नहीं पकड़े जाते.

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