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अतुल सुभाष सुसाइड केस में क्या कहती है पुलिस की थ्योरी, बेमन शादी से लेकर आत्महत्या तक, कई खुलासे

बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में पुलिस की थ्योरी ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. पुलिस का मानना है कि निकिता की शादी जोर-जबरदस्ती से कराई गई थी.

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अतुल सुभाष सुसाइड केस में क्या कहती है पुलिस की थ्योरी, बेमन शादी से लेकर आत्महत्या तक, कई खुलासे
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Atul Subhash Suicide Case: अतुल सुभाष सुसाइड केस ने सभी को हैरान कर दिया है. पूरे देश में पुरुषों के अधिकार और जिस तरह से फैमिली कोर्ट ने इस केस को डील किया उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. हालांकि, पुलिस ने इस केस में अतुल सुभाष की सुसाइड की वजह को लेकर कुछ नए खुलासे किये हैं. 

क्या है पुलिस की थ्योरी?
पुलिस की थ्योरी का मानना है कि निकिता की अतुल से शादी बेमन से हुई. निकिता इस शादी के लिए तैयारी नहीं थी. दूसरी, वजह निकिता की मां है. माना जा रहा है कि निकिता की मां उसे दिन में कई बार फोन करती थी और ससुल वालों के खिलाफ भड़काती थी. पुलिस की थ्योरी कहती है कि निकिता और अतुल के बीच शुरुआती रिश्ता ही मजबूत नहीं हो पाया और यही वजह रही कि अतुल ने सुसाइड का रास्ता अपनाया. 

बेमन शादी और बीमार पिता
निकिता की शादी 26 जून, 2019 को हुई. दोनों मॉरीशस हनीमून पर गए. यहां निकिता ने अतुल को बता दिया था कि ये शादी उसकी मर्जी के बिना हुई है. निकिता के पिता बीमार थे और परिवार चाहता था कि पिता के जिंदा रहते निकिता की शादी हो जाए. निकिता के पिता दिल की बीमारी का शिकार थे और पिछले दस सालों से एम्स में उनका इलाज चल रहा था. 

मां पर लग रहे गंभीर आरोप
निकिता ने कोर्ट में जो बयान दिए हैं उनसे अंदेशा लगाया जा सकता है कि निकिता और अतुल के बीच तनातनी में निकिता की मां भी एक बड़ी वजह रहीं. निकिता ने खुद एक बयान में ये बात कही है कि उसकी मां उसे दिन में पांच से छह बार कॉल करती थी और ससुराल वालों के खिलाफ भड़काती थी. हालांकि, निकिता ने यह भी माना है कि उसके ससुराल वाले भी उसे परेशान करते थे. बता दें, इस केस में निकिता के चाचा सुशली सिंघानिया को इलाहाबाद हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है. 


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अतुल की मां ने लगाई गुहार
इधर,  बंगलुरु में आईटी पेशेवर अतुल सुभाष के आत्महत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. अतुल सुभाष की मां ने अपने चार साल के पोते की कस्टडी देने की सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है. 

 

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