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'तेरा सिर कलम कर दिया जाएगा' अजमेर दरगाह में मंदिर होने की याचिका दाखिल करने वाले विष्णु गुप्ता को मिली जान से मारने की धमकी

राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में महादवे मंदिर होने का दावा करने वाले विष्णु गुप्ता को जान से मारने की धमकी मिली है. अजमेर दरगाह में महादेव मंदिर होने के दावे पर विष्णु गुप्ता ने अदालत में याचिका दाखिल की है.

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'तेरा सिर कलम कर दिया जाएगा' अजमेर दरगाह में मंदिर होने की याचिका दाखिल करने वाले विष्णु गुप्ता को मिली जान से मारने की धमकी
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Ajmer Dargah Temple Case: राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में महादवे मंदिर होने का दावा करने वाले विष्णु गुप्ता को जान से मारने की धमकी मिली है. अजमेर दरगाह में महादेव मंदिर होने के दावे पर विष्णु गुप्ता ने अदालत में याचिका दाखिल की है. उनका आरोप है कि संकट मोचन महादेव मंदिर को तोड़कर वहां दरगाई बनाई गई. इस मामले में अदालत ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर 20 दिसंबर 2024 को सुनवाई की तारीख तय की है. शनिवार को इस मामले में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को जान से मारने की धमकी मिली है. धमकी देने वाले ने फोन पर कहा कि तेरी गर्दन काट जाएगी और सिर कलम कर दिया जाएगा. तूने अजमेर दरगाह का केस फाइल करके बड़ी गलती कर दी है. 

दो अलग नंबरों से आया कॉल
मिली जानकारी के मुताबिक, विष्णु गुप्ता को दो अलग-अलग नंबरों से कॉल आया है. एक कॉल कनाडा से और दूसरी भारत से ही है. धमकी का कॉल मिलने के बाद विष्णु गुप्ता ने नई दिल्ली के बाराखंबा थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. विष्णु गुप्ता का कहना है कि मैं हिंदू सेवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं. मैंने अजमेर दरगाह का केस फाइल किया है. अजमेर जिला कोर्ट में. मुझे अभी दो फोन कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली हैं. कनाडा से आई कॉल में कहा गया है कि आपने अजमेर दरगाह का केस फाइल करके बहुत बड़ी गलती कर दी है. अब आपका गर्दन काट दी जाएगी और सिर कलम कर दिया जाएगा. 


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'हमें कोई डरा नहीं सकता'
विष्णु गुप्ता ने कहा कि दूसरा कॉल भारत से ही कहीं से आया है. पर मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूं. हम अपना कानूनी हक मांग रहे हैं. हो कोर्टगए, किसी की भावना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया. हम अपना हक मांग रहे हैं. अजमेर दरगाह में महादेव शिव का मंदिर है. हम कानूनी लड़ाई से उसे वापस लेंगे. बता दें अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दी चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका को अजमेर सिविल न्यायालय पश्चिम ने सुनने योग्य माना है. कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस देकर पक्ष रखने को भी कहा है. अदालत ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर 20 दिसंबर 2024 को सुनवाई की तारीख तय की है. 

 

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