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Supreme Court ने विजय माल्या की याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिसके बाद भगोड़े की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है.
डीएनए हिंदी: भारत से लोन का पैसा लेकर लंदन भाग गया भगोड़ा बिजनेसमैन विजय माल्या (Vijay Mallya) अब एक और बड़ी मुसीबत में पड़ गया है. माल्या ने संपत्ति जब्त करने की मुंबई की अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका डाली थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज विजय माल्या की याचिका खारिज कर दी हैं. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने विजय माल्या की संपत्ति जब्त करने के रास्ता साफ कर दिया है.
खास बात यह है कि विजय माल्या को मुंबई की अदालत ने आर्थिक अपराधी माना था. अब इस मामले भी सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को झटका दिया है. ऐसे में विजय माल्या को एक तरफ जहां विजय माल्या आर्थिक अपराधी बरकरार रहेगा बल्कि उसकी संपत्ति भी जब्त हो जाएगी.
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जानकारी के मुताबिक जब कोर्ट में माल्या के वकील से सवाल किया तो उनके वकील ने यह तक कह दिया कि उनके क्लाइंट ने अभी आगे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. वकील ने बताया है कि विजय माल्या की तरफ से उसे कोई निर्देश नहीं मिला है. बता दें कि पिछले साल तो वकील ने माल्या का केस तक लड़ने तक से मना कर दिया है.
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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अदालत ने इससे पहले 7 दिसंबर 2018 को माल्या की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया था. इसमें उसने मुंबई में विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष जांच एजेंसी की याचिका पर कार्यवाई को लेकर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.
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