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अब 20 साल पुराने वाहन भी सड़क पर चला सकेंगे, 15 साल बाद दोबारा कराना होगा रजिस्ट्रेशन

Old Vehicle Registration Renewal: केंद्र सरकार ने देश भर में 20 साल और उससे अधिक पुराने वाहनों को चलाने की अनुमति दी है. लेकिन नियमों के मुताबिक, वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना होगा. इसके लिए लोगों को भारी फीस देनी होगी.

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अब 20 साल पुराने वाहन भी सड़क पर चला सकेंगे, 15 साल बाद दोबारा कराना होगा रजिस्ट्रेशन

Vehicle Registration

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Vehicle Registration: वाहनों को लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है. इसमें उन्होंने 15 साल से अधिक के वाहनों को चलाने की अनुमति दी है. लेकिन वाहनों को सड़क पर चलाने से पहले रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराना होगा. 15 साल से अधिक पुराने वाहनों केक रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने के लिए भारी फीस देनी होगी.

नए नियमों के मुताबिक, महंगा हुआ 20 वर्ष पुराने वाहनों का नवीनीकरण

वाहनों का नवीनीकरण कराना अब महंगा हो गया है. इसके लिए अब वाहन मालिकों को दोगुनी फीस देनी पड़ेगी. अब वाहन के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने के बाद 20 साल पुराने वाहनों को सड़क पर चला सकेंगे. वाहनों को रजिस्ट्रेशन की तारीख से अधिकतम 20 साल तक रजिस्टर किया जा सकता है. ऐसे में वाहन को 15 साल पूरे होने पर रजिस्ट्रेशन को बढ़ाकर 20 साल कर सकते हैं.

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20 साल के रजिस्ट्रेशन के लिए देनी होगी भारी फीस

- मोटरसाइकिलों के लिए नवीनीकरण शुल्क - 2,000 रुपये
- तिपहिया वाहनों के लिए नवीनीकरण शुल्क - 5,000 रुपये
- आयातित दोपहिया या तिपहिया वाहनों के लिए शुल्क - 20,000 रुपये
- चार और इससे अधिक पहियों वाले आयातित वाहनों के लिए - 80,000 रुपये
- अन्य वाहनों के लिए नवीनीकरण शुल्क - 12,000 रुपये

आपको वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए मोटी रकम देनी होगी. आपके वाहन के 15 साल पूरे हो गए हैं तो क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में जाकर रजिस्ट्रेशन रिन्यू करा सकते हैं.

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