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UP Police Social Media Policy: अब वर्दी में रील्स बनाने के लिए ठुमके नहीं लगा पाएंगी दरोगा, जानिए लगाई क्या-क्या रोक

Uttar Pradesh Police News: डीजीपी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस सोशल मीडिया नीति-2023 तमाम रायशुमारी के बाद लागू की जा रही है.

UP Police Social Media Policy: अब वर्दी में रील्स बनाने के लिए ठुमके नहीं लगा पाएंगी दरोगा, जानिए लगाई क्या-क्या रोक

UP Police के कांस्टेबलों और दरोगाओं की ऐसी वायरल रील्स बहुत ज्यादा दिखने लगी थीं, इसके चलते ही यह पॉलिसी लागू की गई है.

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डीएनए हिंदी: Uttar Pradesh News- उत्तर प्रदेश पुलिस के दरोगा-सिपाही अब ड्यूटी पर वर्दी में फेसबुक या इंस्टाग्राम रील्स के लिए ठुमके नहीं लगा पाएंगे. इतना ही नहीं वे ड्यूटी टाइमिंग के दौरान भी सोशल मीडिया पर कोई फोटो या वीडियो पोस्ट नहीं कर पाएंगे. यदि किसी ने ऐसा किया तो उसे उत्तर प्रदेश पुलिस सोशल मीडिया नीति-2023 (Uttar Pradesh Police Social Media Policy-2023) के तहत दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. यह पॉलिसी उत्तर प्रदेश पुलिस (Uttar Pradesh Police) के महानिदेशक डीएस चौहान ने बुधवार से लागू कर दी. इसे जिला स्तर पर सख्ती से लागू कराने के लिए उन्होंने आदेश भी जारी कर दिए हैं.

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कई राज्यों की पॉलिसी की स्टडी के बाद बनाए नियम

एडीजी प्रशांत कुमार के मुताबिक, उत्तर प्रदेश पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने से पहले कई राज्यों के नियमों को स्टडी किया गया है. साथ ही इसके लिए विभिन्न हितधारकों से रायशुमारी भी की गई. PTI की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस पॉलिसी के लागू होने के बाद एक मामली सिपाही से लेकर IPS अफसर तक, कोई भी वर्दी पहनकर ऐसी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर पाएगे, जो कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ हो. ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने पर भी रोक रहेगी.

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इन कामों पर रहेगी रोक

अब पुलिस थाने या ऑफिस में कोई भी पुलिस वर्दी में रील्स या अन्य वीडियो नहीं बना सकेगा. साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर इन जगह से कोई भी लाइव टेलीकास्ट नहीं हो सकेगा. किसी भी तरह के पुलिस निरीक्षण आदि की वीडियो निजी सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड नहीं होगी. साथ ही किसी भी प्रकार के लेक्चर या वेबिनार आदि में बिना अनुमति कोई पुलिसकर्मी शामिल नहीं हो पाएगा. सोशल मीडिया से कमाई करने पर भी रोक होगी. सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के ऑफिशियल डाक्यूमेंट का फोटो कोई भी पुलिसकर्मी शेयर नहीं कर पाएगा. साथ ही जांच से जुड़े दस्तावेज भी पोस्ट नहीं किए जाएंगे. इसके अलावा भी सोशल मीडिया नीति के तहत विस्तार से बहुत सारे प्रतिबंध हर पुलिसकर्मी के लिए तय किए गए हैं. 

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