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Gorakhpur Masjid: यूपी के गोरखपुर में एक तीन मंजिल की इमारत गिरने का आदेश प्राधिकरण की तरफ जारी किया गया है. विकास प्राधिकरण ने इसके लिए मस्जिद पक्ष को 15 दिनों का समय दिया है. आइए जानते है पूरा मामला
Gorakhpur Masjid: यूपी के गोरखपुर में एक तीन मंजिला मस्जिद को ध्वस्त करने का आदेश विकास प्राधिकरण की तरफ से दिया गया है. यह मस्जिद शहर के घोष कंपनी चौराहे के पास स्थित है. इस मस्जिद को गिराने के लिए जीडीए की तरफ से 15 दिन की डेडलाइन दी गई है. निगम का कहना है कि ये मस्जिद निगम की भूमि पर बिना नक्शा पास पराए बनाई गई थी. इसलिए इस मस्जिद को गिराने का आदेश जारी किया गया है.
खुद ही गिरा लें नहीं तो प्राधिकरण गिराएगा
जीडीए यानी गोरखपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से इस मस्जिद को अवैध करार दिया गया है. बता दें कि विकास प्राधिकरण की तरफ से मस्जिद के दिवंगत मुतवल्ली के पुत्र शोएब अहमद नोटिस जारी करते हुए विकास प्राधिकरण ने मस्जिद को जमींदोज करने का आदेश दिया है. इतना ही नहीं इस आदेश में स्वयं मस्जिद को ध्वस्त करने की बात कही गई है. अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्राधिकरण स्वयं इस मस्जिद को गिरा देगा और खर्चा भी वसूला जाएगा.
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बुधवार को होगी सुनवाई
फिलहाल मस्जिद के पक्षकार ने इस मामले में मंडल आयुक्त कोर्ट से अपील की है. अब कोर्ट इस मामले का सुनवाई अगले बुधवार को करेगा. इस मामले में जब जीडीए वीसी आनंद वर्धन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला अभी कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है, उसके बाद ही कुछ कहना संभव है. निगम के अनुसार 60 मीटर की जमीन के अंदर नक्शा पास कराना जरूरी होता है लेकिन इस मस्जिद का निर्माण बिना नक्शा पास कराएं हुआ है.
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