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26/11 हमले के आरोपी Tahawwur Rana की याचिका खारिज, US कोर्ट ने ठुकराई प्रत्यर्पण पर रोक की मांग

Tahawwur Rana: सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर पोस्ट एक आदेश में कहा गया है कि तहव्वुर राणा के नए आवेदन को 4 अप्रैल 2025 की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था.

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26/11 हमले के आरोपी Tahawwur Rana की याचिका खारिज, US कोर्ट ने ठुकराई प्रत्यर्पण पर रोक की मांग

Tahawwur Rana

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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की याचिका खारिज कर दी है. तहव्वुर राणा ने भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग की थी. यूएस कोर्ट के इस फैसले के बाद राणा के भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है. हालांकि, उसके पास अभी भी कुछ विकल्प बचे हुए हैं.

पाकिस्तानी मूल का 64 वर्षीय कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा वर्तमान में लॉस एंजिलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है. 26 नवंबर, 2008 को मुंबई पर हुए हमले में तहव्वुर राणा मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था. भारत ने अमेरिकी सरकार से उसके प्रत्यर्पण की मांग की थी. जिसके खिलाफ राणा ने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

चीफ जस्टिस से सुनवाई के लिए किया था अनुरोध

तहव्वुर राणा ने 27 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की एसोसिएट जस्टिस एलेना कागन के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के लंबित मुकदमे पर रोक लगाने के लिए 'आपातकालीन आवेदन' किया था. जिसे पिछले महीने जस्टिस एलेना कागन ने अस्वीकार कर दिया था. इसके बाद राणा ने फिर से आवेदन को किया और अनुरोध किया उनकी याचिका को चीफ जस्टिस रॉबर्ट्स के पास भेजा जाए.

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर पोस्ट एक आदेश में कहा गया है कि राणा के नए आवेदन को 4 अप्रैल 2025 की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था. सोमवार को उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर एक नोटिस में कहा गया, 'अदालत ने आवेदन अस्वीकार कर दिया है.'

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