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Supreme Court on Stray dogs: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया है. एजेंसियों को शेल्टर होम बनानेऔर 6 हफ्तों में 5000 कुत्ते पकड़ने का लक्ष्य दिया गया है.
Supreme Court on Stray dogs: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते आवारा कुत्तों के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने एमसीडी, एनडीएमसी, नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी समेत सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया है कि सड़कों को पूरी तरह आवारा कुत्तों से मुक्त किया जाए, ताकि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और रेबीज के खतरे को रोका जा सके. कोर्ट ने साफ कहा है कि यह अभियान तुरंत शुरू किया जाए और किसी भी तरह की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर सुरक्षित आश्रय स्थलों में रखा जाए. एमसीडी और एनडीएमसी को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जबकि सभी एजेंसियों को 8 हफ्तों के भीतर कुत्तों के लिए शेल्टर होम और जरूरी बुनियादी ढांचा तैयार करने को कहा गया है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी को भी इन कुत्तों को गोद लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इस मामले में केवल सरकार की ही सुनवाई होगी, किसी अन्य पक्ष की याचिका स्वीकार नहीं होगी.
अदालत ने कहा कि पकड़े गए कुत्तों की नसबंदी के लिए पर्याप्त स्टाफ होना चाहिए और उन्हें किसी भी हालत में सार्वजनिक जगह पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा. इस प्रक्रिया की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से होगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई कुत्ता बाहर न ले जाया जाए. आने वाले छह हफ्तों में 5000 कुत्तों को पकड़ने का लक्ष्य तय किया गया है.
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Stray dog menace: Supreme Court passes a slew of directions to Delhi-NCR states, MCD and NDMC to deal with the menace of stray dogs and orders creation of dog shelters across cities. Supreme Court orders authorities to pick up all stray dogs in Delhi-NCR from all localities… pic.twitter.com/2rQNtOwWOI
— ANI (@ANI) August 11, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन इस अभियान में बाधा डालने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी. कोर्ट का कहना है कि सभी संवेदनशील इलाकों और भीड़भाड़ वाले शहरों से आवारा कुत्तों को हटाने की प्रक्रिया में किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा. इस कदम का मकसद सड़कों को सुरक्षित बनाना और लोगों को रेबीज के खतरे से बचाना है.
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